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व्यापारी से ठगी: थ्री स्टार होटल बनवाने के नाम पर ठग लिए 1.18 करोड़ रुपये, गड्ढा खोदकर भागे ठेकेदार; केस दर्ज

Mon, 14 Sep 2026 11:44 AM IST
Rohit Singh अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: Rohit Singh Updated Mon, 14 Sep 2026 11:44 AM IST
सार

शाहपुर इलाके के धर्मपुर निवासी व्यवसायी से बशारतपुर स्थित जमीन पर थ्री स्टार होटल बनवाने के नाम पर 1.18 करोड़ रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। शनिवार को शाहपुर पुलिस ने मो. फरीद किदवई, फैकुल्लाह खान और नसीम अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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Businessman defrauded of ₹1.18 crore in Gorakhpur; scam perpetrated under guise of a three-star hotel project.
तीन ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शाहपुर इलाके के धर्मपुर निवासी व्यवसायी से बशारतपुर स्थित जमीन पर थ्री स्टार होटल बनवाने के नाम पर 1.18 करोड़ रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। शनिवार को शाहपुर पुलिस ने मो. फरीद किदवई, फैकुल्लाह खान और नसीम अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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आरोप है कि लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी(मेसर्स एसएनजीएफ रियल वेंचर्स एंड कंन्सेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड) के तीन ठेकेदारों ने रकम लेने के बाद फर्जी बिल और रसीदें दिखाकर भरोसा बनाए रखा। निर्माण के नाम पर साइट पर सिर्फ गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। बाद में उसे पाटने में भी व्यवसायी को करीब 10 लाख रुपये खर्च करने पड़े।
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धर्मपुर प्रगति विहार कॉलोनी निवासी राम अवतार सिंह ने सीओ गोरखनाथ को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि वह मेसर्स सिंघल वेंचर्स के पार्टनर हैं। बशारतपुर में उनकी जमीन पर थ्री स्टार होटल प्रस्तावित था। होटल निर्माण के लिए उन्होंने लखनऊ के आदिल नगर, टेढ़ी पुलिया स्थित एक कंपनी के ठेकेदार मो. फरीद किदवई, फैकुल्लाह खान और नसीम अहमद से 23 अगस्त 2021 को अनुबंध किया था।
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शिकायत के मुताबिक, अनुबंध के बाद आरोपियों ने अलग-अलग तारीखों में उनके खाते से 85.27 लाख रुपये ट्रांसफर कराए, जबकि 32.73 लाख रुपये नकद लिए। इस तरह कुल 1.18 करोड़ रुपये लेने के बाद भी होटल का निर्माण नहीं कराया गया।

आरोप है कि आरोपी फर्जी बिल और रसीदें दिखाकर निर्माण कराने का भरोसा देते रहे। साइट पर गड्ढा खोदने के बाद काम बंद कर दिया गया। उसे दोबारा पाटने में करीब 10 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च हुए।राम अवतार का आरोप है कि नौ अप्रैल को आरोपियों ने वकील के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजा।

इसमें फर्जी इकरारनामा लगाया गया था। उनका कहना है कि मूल अनुबंध के पैरा-18 को काटकर उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि आरोपियों की ओर से भेजी गई प्रति में इसी पैरा में 50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग जोड़ दी गई। शिकायत के अनुसार, रकम नहीं देने पर आरोपियों ने परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी।

मामले में पीड़ित ने सीओ गोरखनाथ से कार्रवाई की गुहार लगाई।सीओ के निर्देश पर शनिवार को शाहपुर पुलिस ने मो. फरीद किदवई, फैकुल्लाह खान और नसीम अहमद के खिलाफ जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। 
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