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अपहरण, दरिंदगी फिर कत्ल: आरोपी सिपाही अभिषेक पर आरोप तय, 10 वर्ष की मासूम संग की थी नृशंसता
Thu, 13 Aug 2026 02:01 PM IST
Rohit Singh
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
Published by: Rohit Singh
Updated Thu, 13 Aug 2026 02:01 PM IST
सार
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पांच अगस्त को 187 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इसमें घटनास्थल और आसपास के इलाकों से मिले सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन के बयान, प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेज शामिल किए गए हैं।
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पुलिस हिरासत में आरोपी सिपाही अभिषेक( लाल घेरे में)
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
जिला अस्पताल से बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में बुधवार को अदालत ने बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर आरोप तय कर दिए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर मृतका के पिता को गवाही के लिए तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
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पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पांच अगस्त को 187 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इसमें घटनास्थल और आसपास के इलाकों से मिले सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन के बयान, प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेज शामिल किए गए हैं। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्यों को संकलित कर आरोपपत्र तैयार किया था।
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पुलिस के अनुसार, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से डीएनए, जैविक नमूनों समेत कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों की रिपोर्ट अभी मिलनी बाकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें पूरक चार्जशीट के जरिये अदालत में दाखिल किया जाएगा। आरोप तय होने के साथ ही मुकदमे की नियमित सुनवाई शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। अब अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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