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Gorakhpur News: तालाब की जमीन पर बन रहा था होटल, चला बुलडोजर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
Updated Tue, 20 Feb 2024 11:04 AM IST
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सार
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि निर्माण स्थल पर शटरिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। जेसीबी की मदद से सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। वहां कुछ कमरे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया।

तालाब की जमीन पर बन रहा था होटल, चला बुलडोजर
विस्तार
वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स काॅलेज के पास तालाब की जमीन पर होटल का निर्माण चल रहा था। सोमवार को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से निमार्ण को ध्वस्त दिया। कार्य स्थल पर बने गोदाम को तोड़ने के साथ निर्माण कार्य कराने वाले व्यक्ति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही मौके पर उपलब्ध सभी निर्माण सामग्री को हटाने के निर्देश दिया गया।
अपर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर प्रवर्तन दल एवं नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया। निगम की टीम की जांच पड़ताल में शिकायत सही पाई गई। निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि निहाल सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा गाटा संख्या 125 कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर के 1830 वर्ग मीटर के हिस्से पर अवैध कब्जा कर होटल का निर्माण किया जा रहा है।
शटरिंग की प्रक्रिया हो गई थी पूरी
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि निर्माण स्थल पर शटरिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। जेसीबी की मदद से सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। वहां कुछ कमरे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण करने वाले निहाल सिंह के खिलाफ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अपर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर प्रवर्तन दल एवं नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया। निगम की टीम की जांच पड़ताल में शिकायत सही पाई गई। निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि निहाल सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा गाटा संख्या 125 कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर के 1830 वर्ग मीटर के हिस्से पर अवैध कब्जा कर होटल का निर्माण किया जा रहा है।
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शटरिंग की प्रक्रिया हो गई थी पूरी
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि निर्माण स्थल पर शटरिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। जेसीबी की मदद से सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। वहां कुछ कमरे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण करने वाले निहाल सिंह के खिलाफ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।