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Gorakhpur News: क्रिप्टो करेंसी से लेन-देन पर पर लागू की गई नई केवाईसी व्यवस्था
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- सदर सांसद के सवाल पर वित्त राज्यमंत्री ने संसद में दिया जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। लोकसभा में सांसद रवि किशन शुक्ल की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अवैध लेन-देन पर नियंत्रण के लिए नई केवाईसी व्यवस्था की गई है।
मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत रिपोर्टिंग इनीटिटी घोषित किया गया है। इसके तहत आठ जनवरी से संशोधित दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिनमें सेल्फी (लाइवनेस डिटेक्शन), जियो-टैगिंग, आईपी एड्रेस और अनिवार्य बैंक लेन-देन शामिल है।
रवि किशन ने इस विषय पर संसद में स्पष्ट जानकारी देने के लिए वित्त राज्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। लोकसभा में सांसद रवि किशन शुक्ल की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अवैध लेन-देन पर नियंत्रण के लिए नई केवाईसी व्यवस्था की गई है।
मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत रिपोर्टिंग इनीटिटी घोषित किया गया है। इसके तहत आठ जनवरी से संशोधित दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिनमें सेल्फी (लाइवनेस डिटेक्शन), जियो-टैगिंग, आईपी एड्रेस और अनिवार्य बैंक लेन-देन शामिल है।
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रवि किशन ने इस विषय पर संसद में स्पष्ट जानकारी देने के लिए वित्त राज्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।
