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Bhiwani News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को, सुनवाई के लिए आठ पीठासीन अधिकारी नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 10 Mar 2026 01:22 AM IST
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भिवानी। हरियाणा रा ज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई के लिए आठ पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई के लिए आठ पीठों का गठन किया गया है।
भिवानी कोर्ट के अलावा तोशाम, लोहारू और सिवानी उपमंडल कोर्ट में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय भिवानी रूपम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी मनीष कुमार, एसीजेएम भिवानी जोगेंद्र सिंह, सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी अंतरप्रीत सिंह मामलों की सुनवाई करेंगे।
सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी हार्दिक सचदेवा, एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम सिवानी धर्मपाल, एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार तथा एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम लोहारू देवेंद्र सिंह-प्रथम को लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लोक अदालत के मामलों को लेने के लिए न्यायालय के जजों की ड्यूटी के साथ-साथ पैनल अधिवक्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामलों सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित, सस्ते और स्थायी समाधान के लिए 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।
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भिवानी कोर्ट के अलावा तोशाम, लोहारू और सिवानी उपमंडल कोर्ट में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय भिवानी रूपम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी मनीष कुमार, एसीजेएम भिवानी जोगेंद्र सिंह, सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी अंतरप्रीत सिंह मामलों की सुनवाई करेंगे।
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सीजे (जेडी)-कम-जेएमआईसी भिवानी हार्दिक सचदेवा, एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम सिवानी धर्मपाल, एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार तथा एसीजे (एसडी)-कम-एसडीजेएम लोहारू देवेंद्र सिंह-प्रथम को लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लोक अदालत के मामलों को लेने के लिए न्यायालय के जजों की ड्यूटी के साथ-साथ पैनल अधिवक्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामलों सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित, सस्ते और स्थायी समाधान के लिए 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।