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Charkhi Dadri News: छात्रा से दुष्कर्म और मौत के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, दो दिन के रिमांड पर

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 02 Mar 2026 12:06 AM IST
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Three accused arrested in the case of rape and death of a student, on two-day remand
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी।
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चरखी दादरी। दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोहतक जिले के पंकज उर्फ भोलू उर्फ साहिल, साहिल और दादरी जिले का नवीन है। आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं, जांच के दौरान हत्या के तथ्य सामने न आने पर पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा को हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने में धारा जोड़ दी है। अभी तक की जांच में यह भी तथ्य सामने आए हैं कि छात्रा के साथ दुष्कर्म उस दिन के बजाय पहले हुआ था।
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बाढड़ा के डीएसपी सुभाषचंद्र ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 24 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक छात्रा दादरी के एक गार्डन में बेसुध अवस्था में है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को दादरी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर चिकित्सकों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया था। रोहतक पीजीआई में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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मृतका के पिता ने चार युवकों पर उसकी बेटी को कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने और दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।
डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को दो दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से घटनास्थल की निशानदेही करवाने के साथ-साथ वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी बरामद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वारदात में अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम व एफएसएल से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीएसपी सुभाषचंद्र ने बताया कि अभी तक की जांच में हत्या के बजाय आरोपियों से तंग होकर छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के साक्ष्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर हत्या की धारा हटाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा जोड़ी गई है।
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