{"_id":"69cebc5e34d9920bbc025704","slug":"principals-to-submit-report-on-expenditure-by-april-15-jind-news-c-199-1-jnd1010-150954-2026-04-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: प्रचार्य 15 अप्रैल तक जमा करें खर्च की गई राशि की रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: प्रचार्य 15 अप्रैल तक जमा करें खर्च की गई राशि की रिपोर्ट
विज्ञापन
02जेएनडी07: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ,जींद।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना चलाई है। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत खर्च की गई राशि की रिपोर्ट 15 अप्रैल तक जमा करें। परिवहन योजना की राशि और ब्याज जमा न करने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
कक्षा पहली से 12वीं तक के उन विद्यार्थियों के लिए यह योजना लागू की गई थी जिन्हें स्कूल पहुंचने के लिए निर्धारित दूरी से अधिक सफर तय करना पड़ता है। इस योजना का संचालन संबंधित स्कूलों की प्रबंधक समितियों की ओर से किया जा रहा है।
योजना के संचालन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में स्कूल प्राचार्य के माध्यम से विशेष बैंक खातों में राशि भेजी गई थी।
अब शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित ब्लॉक स्तर पर खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और खाते में जमा ब्याज की राशि की रसीद जमा करवाएं।
जिला शिक्षा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि यह पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाए। इसकी रिपोर्ट परीक्षा शाखा की ईमेल आईडी पर भेजी जाए। यदि तय समय सीमा तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
Trending Videos
जींद। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना चलाई है। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत खर्च की गई राशि की रिपोर्ट 15 अप्रैल तक जमा करें। परिवहन योजना की राशि और ब्याज जमा न करने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कक्षा पहली से 12वीं तक के उन विद्यार्थियों के लिए यह योजना लागू की गई थी जिन्हें स्कूल पहुंचने के लिए निर्धारित दूरी से अधिक सफर तय करना पड़ता है। इस योजना का संचालन संबंधित स्कूलों की प्रबंधक समितियों की ओर से किया जा रहा है।
योजना के संचालन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में स्कूल प्राचार्य के माध्यम से विशेष बैंक खातों में राशि भेजी गई थी।
अब शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित ब्लॉक स्तर पर खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और खाते में जमा ब्याज की राशि की रसीद जमा करवाएं।
जिला शिक्षा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि यह पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाए। इसकी रिपोर्ट परीक्षा शाखा की ईमेल आईडी पर भेजी जाए। यदि तय समय सीमा तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।