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Kurukshetra News: मोटरसाइकिल चोरी मामले में दो आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 03 Nov 2025 01:49 AM IST
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Two accused convicted in motorcycle theft case
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कुरुक्षेत्र। जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. मोहिनी की अदालत ने थानेसर शहर थाने में दर्ज एक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए, उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। दोषी रवि कुमार और रोहित उर्फ रिंकू ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिसके आधार पर उन्हें पहले से भुगती जेल सजा को पर्याप्त मानते हुए कोई अतिरिक्त सजा नहीं सुनाई।

मामला 9 मई 2022 को थानेसर सिटी क्षेत्र से सुशील कुमार की मोटरसाइकिल चोरी से जुड़ा है। शिकायत पर थानेसर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया जिसमें कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि आरोपी रवि कुमार ने मोटरसाइकिल चुराई और उसकी नंबर प्लेट नष्ट कर दी और रोहित ने चोरी की मोटरसाइकिल को जान बूझकर अपने पास रखा।
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यमुनानगर जिले के प्रताप नगर के रहने वाले रवि कुमार सहजादवाला व छछरौली के रहने वाले रोहित उर्फ रिंकू कोट बसावा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनाई सीजेएम डॉ. मोहिनी के न्यायालय में हुई, जहां 9 सितंबर 2022 को आरोप तय किए गए। आरोपी ने शुरू में निर्दोष होने का दावा किया लेकिन 30 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वेच्छा से अपराध कबूल लिया। अदालत ने कबूलनामे की स्वैच्छिकता की पुष्टि की और रवि कुमार को धारा 379 एवं 201 आईपीसी के तहत जबकि रोहित को धारा 411 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।
सजा पर बहस के दौरान सहायक लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से दलीलें रखीं। अदालत ने आरोपियों की आयु, अपराध की प्रकृति और पहले से भुगती सजा को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाते हुए कहा कि रवि कुमार 7 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 और 16 सितंबर 2024 से 30 अक्तूबर 2025 तक जेल में रह चुका है व रोहित उर्फ रिंकू 7 जुलाई 2022 से 18 अगस्त 2022 और 29 जुलाई 2025 से 30 अक्तूबर 2025 तक की अवधि में जेल में रह चुका है, जो अवधि इस मामले में दोनों की सजा के लिए पर्याप्त मानी गई। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।
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