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Panchkula News: पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर छह फैक्ट्रियां सील, प्रदूषण फैलाने वाली सात दुकानें बंद
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पंचकूला। जिले में पर्यावरण कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की छह अवैध इकाइयों को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील कर दिया है। आवासीय क्षेत्रों में संचालित इन इकाइयों से निकलने वाला सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड युक्त जहरीला पानी सीधे सीवरेज, नालों और जलस्रोतों में छोड़ा जा रहा था, जिससे गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा हो गया था।
जांच में सामने आया कि पिंजौर और कालका क्षेत्र में चल रहीं इन इकाइयों ने न तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिया था और न ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के लिए आवश्यक ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) प्रणाली को चालू रखा गया था। परिणामस्वरूप, बिना उपचार के जहरीला पानी खुलेआम बहाया जा रहा था।
सूचना मिलने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने औद्योगिक इकाइयों की जांच की। खामियां पाए जाने पर पहले नोटिस और फिर रिमाइंडर जारी किए गए, लेकिन जब इकाई संचालकों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सभी छह फैक्ट्रियों को सील कर दिया। इसके अलावा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर मोहन ने चंडीमंदिर एरिया के सात डस्ट और धुआं फैलाने वाली दुकानों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। यह दुकानें वायु प्रदूषण फैला रही हैं। बंसल मोटर्स, शर्मा ऑटो मोबाइल,दुर्गा टायर, सन्नी मोटर्स बत्रा मोटर्स, श्री शिव कृष्णा ऑटो मोबाइल्स, चंडी मोटर्स के नाम शामिल हैं।
रोजाना 8,000 रुपये के हिसाब से पांच साल का लगेगा जुर्माना
बिना एनओसी आवासीय क्षेत्रों में संचालित इन इकाइयों पर प्रतिदिन 8,000 रुपये के हिसाब से पांच साल का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, इकाई संचालकों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया जाएगा। बिजली आपूर्ति काटने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को पत्र भेज दिया गया है।- सुधीर मोहन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी
सील की गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयां
अदिति इंटरप्राइजेज
जैन स्प्रिंग इंडस्ट्री
शिव शक्ति इंटरप्राइजेज
एसएस इंडस्ट्री
सन राइज इंटरप्राइजेज
चिंतपुरनी इंटरप्राइजेज
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जांच में सामने आया कि पिंजौर और कालका क्षेत्र में चल रहीं इन इकाइयों ने न तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिया था और न ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के लिए आवश्यक ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) प्रणाली को चालू रखा गया था। परिणामस्वरूप, बिना उपचार के जहरीला पानी खुलेआम बहाया जा रहा था।
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सूचना मिलने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने औद्योगिक इकाइयों की जांच की। खामियां पाए जाने पर पहले नोटिस और फिर रिमाइंडर जारी किए गए, लेकिन जब इकाई संचालकों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सभी छह फैक्ट्रियों को सील कर दिया। इसके अलावा हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर मोहन ने चंडीमंदिर एरिया के सात डस्ट और धुआं फैलाने वाली दुकानों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। यह दुकानें वायु प्रदूषण फैला रही हैं। बंसल मोटर्स, शर्मा ऑटो मोबाइल,दुर्गा टायर, सन्नी मोटर्स बत्रा मोटर्स, श्री शिव कृष्णा ऑटो मोबाइल्स, चंडी मोटर्स के नाम शामिल हैं।
रोजाना 8,000 रुपये के हिसाब से पांच साल का लगेगा जुर्माना
बिना एनओसी आवासीय क्षेत्रों में संचालित इन इकाइयों पर प्रतिदिन 8,000 रुपये के हिसाब से पांच साल का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, इकाई संचालकों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया जाएगा। बिजली आपूर्ति काटने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को पत्र भेज दिया गया है।- सुधीर मोहन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी
सील की गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयां
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