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स्कूलों को हर हाल में देना होगा पात्र छात्रों को दाखिला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Dec 2021 01:42 AM IST
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Schools will have to give admission to eligible students at any cost
पानीपत। 134 ए के मुद्दे को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यरालय पहुंचे अभिभावक। - फोटो : Panipat
पानीपत। नियम 134ए के तहत पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे निजी स्कूलों को हर हाल में उन्हें प्रवेश देना होगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दाखिला सुनिश्चित किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही आनाकानी करने वाले निजी विद्यालयों की रिपोर्ट तैयार को भी कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी इसे शिक्षा निदेशालय भेजेंगे। फिर संबंधित निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला शिक्षा विभाग के अनुसार, निजी स्कूलों को नियम 134ए के तहत पात्र विद्यार्थियों का दाखिला हर हाल में करना होगा। शिक्षा अधिकारी 31 दिसंबर तक निजी स्कूलों में दाखिले संबंधी व्यवस्था संभालेंगे। दरअसल, निजी स्कूलों का बेरुखी भरा रवैया देख शिक्षा निदेशालय ने पात्र विद्यार्थियों की निजी स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 24 से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी।
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गौरतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलवाने के उदद्ेश्य से पांच दिसंबर को नियम 134ए के तहत मूल्यांकन परीक्षा हुई। इसका परिणाम 16 दिसंबर को घोषित किया गया। इसके साथ पात्र विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट कर दिए गए लेकिन इसके बाद अभिभावकों की परेशानी शुरू हो गई। अभिभावकों ने बच्चों का नए स्कूल में दाखिला करवाने के लिए पुराने स्कूलों से एसएलसी निकलवा लिया। इसके बाद कई निजी स्कूल विद्यार्थियों को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं। परेशान अभिभावक कभी बीईओ, कभी डीईओ तो कभी उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। इससे अभिभावकों में रोष है।
बीईओ ने भी की पैरवी, नहीं निकला समाधान
पात्र विद्यार्थियों के दाखिला सुनिश्चित करवाने के लिए अभिभावक खंड व जिला शिक्षा अधिकारी समेत उपायुक्त को शिकायत दे चुके हैं। उपायुक्त के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी अभिभावकों की पैरवी लेकर बच्चों का दाखिला करवाने संबंधित निजी स्कूल गए लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भी बच्चों को दाखिला नहीं दिला पाए। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। शिक्षा अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई स्कूल दाखिले में आनाकानी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन-
- नियम 134ए के तहत सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाया जाएगा। सरकार द्वारा 134-एं की बकाया राशि का भुगतान भी लगभग किया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ निजी स्कूल बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट शिक्षा मुख्यालय भेजी जाएगी। अगर कोई निजी स्कूल दाखिला देने मेें आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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