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Rohtak News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा, 2.75 लाख जुर्माना लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी अमन को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस फैसले से नाबालिग पीड़िता को लगभग तीन साल बाद न्याय मिला है।
पीड़िता की मां ने 23 जनवरी 2023 को कलानौर थाने में अमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि अमन उनकी बेटी का लगातार पीछा करता था। वह उनकी बेटी से फोन नंबर मांगता था। उसके भाई को उठवाने धमकी देता था।
अमन ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह अमन के साथ बातचीत करने लगी थी। अमन ने उसे अपने घर बुलाकर जबरदस्ती की थी। चिल्लाने पर उसने उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी।
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अमन ने पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने अमन के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि यौन उत्पीड़न की घटना एफआईआर दर्ज होने से लगभग छह से सात महीने पहले हुई थी।
पीड़िता की चिकित्सा जांच 24 जनवरी 2023 को की गई थी। इस प्रकार घटना और चिकित्सा जांच के बीच काफी समय का अंतराल था। वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के फोन से नाबालिग की वीडियो बरामद हुई थी। यह वीडियो साबित करता है कि आरोपी उसे धमकी देता था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि दोषी पीड़िता का लगातार पीछा करता था। अदालत ने मंगलवार को आरोपी अमन को दोषी माना था। बुधवार को अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाने के साथ उस पर 2 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी अमन को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस फैसले से नाबालिग पीड़िता को लगभग तीन साल बाद न्याय मिला है।
पीड़िता की मां ने 23 जनवरी 2023 को कलानौर थाने में अमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि अमन उनकी बेटी का लगातार पीछा करता था। वह उनकी बेटी से फोन नंबर मांगता था। उसके भाई को उठवाने धमकी देता था।
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अमन ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह अमन के साथ बातचीत करने लगी थी। अमन ने उसे अपने घर बुलाकर जबरदस्ती की थी। चिल्लाने पर उसने उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी।
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अमन ने पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने अमन के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि यौन उत्पीड़न की घटना एफआईआर दर्ज होने से लगभग छह से सात महीने पहले हुई थी।
पीड़िता की चिकित्सा जांच 24 जनवरी 2023 को की गई थी। इस प्रकार घटना और चिकित्सा जांच के बीच काफी समय का अंतराल था। वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के फोन से नाबालिग की वीडियो बरामद हुई थी। यह वीडियो साबित करता है कि आरोपी उसे धमकी देता था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि दोषी पीड़िता का लगातार पीछा करता था। अदालत ने मंगलवार को आरोपी अमन को दोषी माना था। बुधवार को अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाने के साथ उस पर 2 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।