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Yamuna Nagar News: अपहरण और लूट के मामले में दिलराज उर्फ दिल्ली को मिली नियमित जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Mon, 01 Dec 2025 03:50 AM IST
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार की अदालत ने इटली से लौटे एनआरआई सतविंदर सिंह के अपहरण, लूट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पंजाब के अमृतसर जिला के डेहरीवाला गांव के रहने वाले मुख्य आरोपी दिलराज उर्फ दिल्ली को नियमित जमानत दी है। मामला थाना शाहाबाद में 25 फरवरी को दर्ज एफआरआई से जुड़ा है।
शिकायत में आरोप है कि 25 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर गांव धंतौड़ी के पास आ रहे सतविंदर सिंह को इनोवा कार से आए पांच युवकों ने रोका। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पीटा, सतविंदर को जबरन इनोवा में खींचकर ले गए, दो सोने की चेन, दो आई-फोन लूटे और पिस्तौल तानकर धमकी दी कि इटली में उनके आदमियों का अवैध प्रवास का केस क्लियर कराओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। बाद में एनएच-44 पर इंडियन ऑयल डिपो अंबाला कैंट के पास छोड़कर फरार हो गए।
आरोपी दिलराज को 26 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था। जांच पूरी हो चुकी है और 19 नवंबर को चालान पेश किया जा चुका है। जमानत देते हुए कोर्ट ने मुख्य आधार दिए कि सह-आरोपी मलकीत सिंह, गुरविंदर, प्रकाश सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है। सह-आरोपी हरदीप सिंह को इसी अदालत ने 29 मई को नियमित जमानत दी है। आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई। चालान पेश हो चुका है, मुकदमा लंबा चलेगा, जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं। केवल एक अन्य एनडीपीएस मामला लंबित होना जमानत से इनकार का आधार नहीं बनता है। आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत जमानत है, जेल अपवाद है। इसलिए आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार देने पर रिहा करने के आदेश दिए गए।
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शिकायत में आरोप है कि 25 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर गांव धंतौड़ी के पास आ रहे सतविंदर सिंह को इनोवा कार से आए पांच युवकों ने रोका। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पीटा, सतविंदर को जबरन इनोवा में खींचकर ले गए, दो सोने की चेन, दो आई-फोन लूटे और पिस्तौल तानकर धमकी दी कि इटली में उनके आदमियों का अवैध प्रवास का केस क्लियर कराओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। बाद में एनएच-44 पर इंडियन ऑयल डिपो अंबाला कैंट के पास छोड़कर फरार हो गए।
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आरोपी दिलराज को 26 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था। जांच पूरी हो चुकी है और 19 नवंबर को चालान पेश किया जा चुका है। जमानत देते हुए कोर्ट ने मुख्य आधार दिए कि सह-आरोपी मलकीत सिंह, गुरविंदर, प्रकाश सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है। सह-आरोपी हरदीप सिंह को इसी अदालत ने 29 मई को नियमित जमानत दी है। आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई। चालान पेश हो चुका है, मुकदमा लंबा चलेगा, जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं। केवल एक अन्य एनडीपीएस मामला लंबित होना जमानत से इनकार का आधार नहीं बनता है। आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत जमानत है, जेल अपवाद है। इसलिए आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार देने पर रिहा करने के आदेश दिए गए।