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Bilaspur News: 20 फरवरी तक बस की सीट क्षमता बताना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Wed, 18 Feb 2026 11:54 PM IST
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30 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी के लिए 19 फरवरी अंतिम तिथि
जानकारी उपलब्ध न कराने पर आवेदकों की प्रक्रिया हो सकती है प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (स्टेज-3) के तहत स्टेज कैरिज बस परमिट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को 20 फरवरी तक अपनी प्रस्तावित बस की निश्चित सीट क्षमता की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करवानी होगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने बताया कि विभाग को प्राप्त कई आवेदनों में बस की सीट क्षमता स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की गई है। कई आवेदकों ने केवल 18 से 42 सीट क्षमता का सामान्य उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा स्वीकृत मॉडलों के अनुसार बस की सीट क्षमता 18, 29, 30, 32, 34, 37, 39 या 42 सीटों में से किसी एक श्रेणी में तय होनी चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि तक स्पष्ट जानकारी उपलब्ध न कराने वाले आवेदनों की आगामी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सभी आवेदकों से समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। आरटीओ ने यह भी बताया कि योजना के तहत अधिसूचित मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत तक परिवहन सब्सिडी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इस योजना से प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योजना से संबंधित जानकारी के लिए आवेदक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण देख सकते हैं।
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जानकारी उपलब्ध न कराने पर आवेदकों की प्रक्रिया हो सकती है प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (स्टेज-3) के तहत स्टेज कैरिज बस परमिट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को 20 फरवरी तक अपनी प्रस्तावित बस की निश्चित सीट क्षमता की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करवानी होगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने बताया कि विभाग को प्राप्त कई आवेदनों में बस की सीट क्षमता स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की गई है। कई आवेदकों ने केवल 18 से 42 सीट क्षमता का सामान्य उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा स्वीकृत मॉडलों के अनुसार बस की सीट क्षमता 18, 29, 30, 32, 34, 37, 39 या 42 सीटों में से किसी एक श्रेणी में तय होनी चाहिए।
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उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि तक स्पष्ट जानकारी उपलब्ध न कराने वाले आवेदनों की आगामी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सभी आवेदकों से समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। आरटीओ ने यह भी बताया कि योजना के तहत अधिसूचित मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत तक परिवहन सब्सिडी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इस योजना से प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योजना से संबंधित जानकारी के लिए आवेदक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण देख सकते हैं।