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Bilaspur News: स्वारघाट नगर पंचायत की अधिसूचना रद्द, लोग खुश

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sun, 21 Dec 2025 11:33 PM IST
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Swarghat Nagar Panchayat notification cancelled, people happy
स्वारघाट नगर पंचायत की अधिसूचना रद्द होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामी
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लोगों ने उच्च न्यायालय का खटखटाया था दरवाजा
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पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बांटे लड्डू

संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। उपमंडल स्वारघाट को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अधिसूचना निरस्त होते ही स्वारघाट क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने लड्डू बांटकर फैसले का स्वागत किया।
गौरतलब है कि विकास खंड स्वारघाट की ग्राम पंचायत कुटैहला और मंझेड़ के कुछ गांवों को मिलाकर नगर पंचायत स्वारघाट बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया था। हालांकि, क्षेत्र की जनता ने बिना विश्वास में लिए गए इस निर्णय का विरोध किया और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने लोगों की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। ग्राम पंचायत कुटैहला के प्रधान बालकृष्ण ठाकुर ने इसे जनता की भावनाओं की जीत बताते हुए कहा कि यह फैसला क्षेत्रवासियों के हक में आया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए लोगों को बधाई दी। वहीं, मंझेड़ पंचायत के उपप्रधान रामपाल ठाकुर और कुटैहला पंचायत के उपप्रधान रोहित ठाकुर ने भी फैसले पर संतोष जताया। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस मामले में स्वारघाट क्षेत्र के अधिवक्ता राकेश कुमार सहित अन्य अधिवक्ताओं का भी आभार जताया, जिन्होंने जनता का पक्ष मजबूती से रखा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की जनता को विश्वास में लिए बिना नगर पंचायत बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे अब न्यायालय ने निरस्त कर राहत पहुंचाई है। फैसले की खुशी में क्षेत्र के लोगों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया।
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