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Mandi News: चेक बाउंस के केस में आरोपी को राहत

Wed, 15 Jul 2026 05:51 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 05:51 AM IST
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Relief for the accused in a cheque bounce case.
मंडी। चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त कर आरोपी को राहत दी है। अदालत ने कुल्लू निवासी सुरेश कौंडल की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस की तामील के बाद भुगतान के लिए कानून में निर्धारित 15 दिन की वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले ही परिवाद दायर कर दिया था। ऐसे में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कारण-ए-दावा (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन्न नहीं हुआ था और ऐसी शिकायत पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को पांच माह के साधारण कारावास और 3.10 लाख रुपये जुर्माने, जिसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया था। सत्र अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नोटिस मिलने के बाद 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले धारा 138 के तहत अपराध का कारण उत्पन्न नहीं होता। इसी आधार पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला और सजा आदेश निरस्त करते हुए आरोपी की ओर से जमा जुर्माना वापस करने और जमानत और जमानती बंधपत्र मुक्त करने के निर्देश दिए। संवाद
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