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Rampur Bushahar News: परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए एक प्रतिशत की रॉयल्टी जारी करने की मांग
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. ऊर्जा निदेशालय ने 138,84,49,245 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का किया अनुरोध
. प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद उपायुक्त को हस्तांतरित राशि प्रभावित परिवारों को होगी जारी
. रामपुर में नौ विद्युत परियोजनाओं के प्रभावितों को मिलनी है विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
उपमंडल रामपुर में बनीं 9 जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि परियोजना प्रभावित परिवारों को जारी करने के लिए ऊर्जा निदेशालय ने वित्त विभाग को पत्र जारी किया है। ऊर्जा निदेशालय ने 138,84,49,245 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। पत्र में परियोजनाओं की ओर से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत जमा राशि को सरकार के राजस्व शीर्ष से ऊर्जा निदेशालय को जारी करने को कहा गया है ताकि उपायुक्त के माध्यम से यह राशि प्रभावित परिवारों को दी जा सके। रामपुर की विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं से 1 प्रतिशत अतिरिक्त निशुल्क विद्युत की बिक्री से प्राप्त लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के वितरण के लिए सरकार के राजस्व शीर्ष से ऊर्जा निदेशालय को राशि हस्तांतरित करने का आह्वान किया गया है। जारी पत्र में बताया गया है कि ऊर्जा निदेशक कार्यालय की ओर से 20 फरवरी 2025, 1 मई 2025 और 20 सितंबर 2025 के पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 28,12,65,662 की प्रशासनिक स्वीकृति/खर्च स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, ताकि उक्त राशि संबंधित उपायुक्तों को हस्तांतरित की जा सके। उपायुक्त के माध्यम से यह राशि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के पात्र लाभार्थी परिवारों को वितरित की जानी थी। इसके उत्तर में ऊर्जा सचिव ने 27 अक्तूबर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से अवगत करवाया था कि यह मामला वित्त (बजट) विभाग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। वित्त विभाग ने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड संबंधी दिशा-निर्देशों की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध करवाने और उक्त निधि से संचालित गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी। इसके बाद इस कार्यालय की ओर से 22 नवंबर 2025 के पत्र के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवा दी गई। 12 दिसंबर 2025 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 107,41,50,715 की प्रशासनिक स्वीकृति व खर्च स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। 2 जनवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि के लिए कुल 135,54,16,377 की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भेजा गया। ऊर्जा सचिव ने अवगत करवाया कि यह मामला पुन: वित्त विभाग के समक्ष रखा गया था। वित्त विभाग ने सलाह दी कि निदेशक ऊर्जा इस विषय पर सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ चर्चा करें। इसके बाद ऊर्जा विभाग की ओर से पत्र के माध्यम से ऊर्जा निदेशालय को निर्देशित किया गया कि सचिव (वित्त) के साथ हुई चर्चा के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए वित्त विभाग के विचारार्थ अद्यतन प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में ऊर्जा निदेशालय ने 23 जुलाई 2026 के पत्र के माध्यम से विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के पात्र लाभार्थी परिवारों को भुगतान किए करने के लिए 138,84,49,245 की प्रशासनिक स्वीकृति/खर्च स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत रामपुर उपमंडल की अप्पर नंती, कोटागाड, कूट, ज्यूरी, जोगनी-2, लोअर नंती, जोगनी, रामपुर और करेरी परियोजना की ओर से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत रॉयल्टी परियोजना प्रभावित परिवारों को हर वर्ष जारी की जाती है।
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. प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद उपायुक्त को हस्तांतरित राशि प्रभावित परिवारों को होगी जारी
. रामपुर में नौ विद्युत परियोजनाओं के प्रभावितों को मिलनी है विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
उपमंडल रामपुर में बनीं 9 जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि परियोजना प्रभावित परिवारों को जारी करने के लिए ऊर्जा निदेशालय ने वित्त विभाग को पत्र जारी किया है। ऊर्जा निदेशालय ने 138,84,49,245 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। पत्र में परियोजनाओं की ओर से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत जमा राशि को सरकार के राजस्व शीर्ष से ऊर्जा निदेशालय को जारी करने को कहा गया है ताकि उपायुक्त के माध्यम से यह राशि प्रभावित परिवारों को दी जा सके। रामपुर की विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं से 1 प्रतिशत अतिरिक्त निशुल्क विद्युत की बिक्री से प्राप्त लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के वितरण के लिए सरकार के राजस्व शीर्ष से ऊर्जा निदेशालय को राशि हस्तांतरित करने का आह्वान किया गया है। जारी पत्र में बताया गया है कि ऊर्जा निदेशक कार्यालय की ओर से 20 फरवरी 2025, 1 मई 2025 और 20 सितंबर 2025 के पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 28,12,65,662 की प्रशासनिक स्वीकृति/खर्च स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, ताकि उक्त राशि संबंधित उपायुक्तों को हस्तांतरित की जा सके। उपायुक्त के माध्यम से यह राशि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के पात्र लाभार्थी परिवारों को वितरित की जानी थी। इसके उत्तर में ऊर्जा सचिव ने 27 अक्तूबर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से अवगत करवाया था कि यह मामला वित्त (बजट) विभाग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। वित्त विभाग ने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड संबंधी दिशा-निर्देशों की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध करवाने और उक्त निधि से संचालित गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी। इसके बाद इस कार्यालय की ओर से 22 नवंबर 2025 के पत्र के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवा दी गई। 12 दिसंबर 2025 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 107,41,50,715 की प्रशासनिक स्वीकृति व खर्च स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। 2 जनवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि के लिए कुल 135,54,16,377 की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भेजा गया। ऊर्जा सचिव ने अवगत करवाया कि यह मामला पुन: वित्त विभाग के समक्ष रखा गया था। वित्त विभाग ने सलाह दी कि निदेशक ऊर्जा इस विषय पर सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ चर्चा करें। इसके बाद ऊर्जा विभाग की ओर से पत्र के माध्यम से ऊर्जा निदेशालय को निर्देशित किया गया कि सचिव (वित्त) के साथ हुई चर्चा के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए वित्त विभाग के विचारार्थ अद्यतन प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में ऊर्जा निदेशालय ने 23 जुलाई 2026 के पत्र के माध्यम से विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के पात्र लाभार्थी परिवारों को भुगतान किए करने के लिए 138,84,49,245 की प्रशासनिक स्वीकृति/खर्च स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत रामपुर उपमंडल की अप्पर नंती, कोटागाड, कूट, ज्यूरी, जोगनी-2, लोअर नंती, जोगनी, रामपुर और करेरी परियोजना की ओर से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत रॉयल्टी परियोजना प्रभावित परिवारों को हर वर्ष जारी की जाती है।