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Rampur Bushahar News: नगर परिषद रोहड़ू का बढ़ेगा दायरा, अधिसूचना जारी

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2026 11:48 PM IST
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कहां तक होगी परिषद की सीमा, कितने बढ़ेंगे वार्ड, इस पर अभी भी संशय
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। नगर परिषद रोहड़ू क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना शहरी विकास विभाग ने जारी कर दी है। रोहड़ू कस्बे के साथ लगते सात क्षेत्रों को नगर परिषद में शामिल किया गया है। शामिल क्षेत्रों के भूमि और भवन मालिकों को तीन साल की अवधि के लिए संपत्ति कर से छूट दी गई है। पूरा गंगटोली देहात क्षेत्र, पावली का आंशिक क्षेत्र, अनु का आंशिक क्षेत्र, बराड़ा का आंशिक क्षेत्र, बखीरना का आंशिक क्षेत्र, जखार का आंशिक क्षेत्र और कुटटू का आंशिक क्षेत्र औपचारिक रूप से नगर परिषद रोहड़ू में शामिल कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना तो जारी हुई है, लेकिन नगर परिषद की सीमा अभी तक तय नहीं हुई है। सम्मिलित क्षेत्रों के कितने हिस्से को परिषद में शामिल किया जाना है और दायरा बढ़ने के बाद परिषद में कितने नए वार्ड बनेंगे अभी तक इस पर संशय बना हुआ है। प्रशासन को अब सरकार के आगामी निर्देशों का इंतजार है। निर्देशानुसार ही प्रशासन की ओर से परिषद की सीमा बंदी की जाएगी। एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि कस्बे के साथ लगते सात क्षेत्रों को नगर परिषद में सम्मिलित करने की अधिसूचना जारी हुई है। परिषद में सम्मिलित होने के बाद इन क्षेत्रों का भी शहरीकरण होगा। नगर परिषद में दी जा रहीं सुविधाएं सम्मिलित क्षेत्रों में भी शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि परिषद की सीमा तय करने के निर्देश अभी उन्हें नहीं मिले हैं। निर्देशानुसार ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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