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Lucknow News: दाढ़ी, लंबे बाल रखने पर 200 रुपये जुर्माना
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लखनऊ। लोहिया संस्थान में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए एजेंसी ने सोमवार को अजब लिखित आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि बालों में जूड़ा या हेयरनेट न पहनने पर महिला कर्मचारियों से 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह पुरुषों को दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर इतना ही जुर्माना भरना होगा। इस आदेश से कर्मचारियों में रोष है।
लोहिया संस्थान में आउटसोर्सिंग के करीब 4000 कर्मचारी हैं। संस्थान प्रशासन के निर्देश पर एजेंसी के कैंप मैनेजर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ड्यूटी पर रहते हुए आईकार्ड न पहनने या नेमप्लेट न लगाने पर 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वर्दी न पहनने पर 200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ड्यूटी के दौरान सोने, धूम्रपान व शराब का सेवन करने वालों से 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। अवैध या अनुचित तरीके अपनाने, भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने या कार्यस्थल पर किसी तीसरे पक्ष या अधिकारियों से मिलीभगत का दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
जारी आदेश के मुताबिक बिना सूचना दिए कार्यस्थल से गायब रहने या बिना अनुमति के परिसर छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। बिना पूर्व सूचना के ड्यूटी से गैरहाजिर होने पर 2000 रुपये देने पड़ेंगे। आदेश न मनाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगा। काउंटर पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को मोबाइल फोन देकर जाना होगा। आदेश से कर्मचारियों में रोष है। उनका कहना है कि केजीएमयू, पीजीआई समेत प्रदेश के दूसरे संस्थानों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन वहां ऐसे नियम नहीं हैं।
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लोहिया संस्थान में आउटसोर्सिंग के करीब 4000 कर्मचारी हैं। संस्थान प्रशासन के निर्देश पर एजेंसी के कैंप मैनेजर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ड्यूटी पर रहते हुए आईकार्ड न पहनने या नेमप्लेट न लगाने पर 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वर्दी न पहनने पर 200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ड्यूटी के दौरान सोने, धूम्रपान व शराब का सेवन करने वालों से 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। अवैध या अनुचित तरीके अपनाने, भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने या कार्यस्थल पर किसी तीसरे पक्ष या अधिकारियों से मिलीभगत का दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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जारी आदेश के मुताबिक बिना सूचना दिए कार्यस्थल से गायब रहने या बिना अनुमति के परिसर छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। बिना पूर्व सूचना के ड्यूटी से गैरहाजिर होने पर 2000 रुपये देने पड़ेंगे। आदेश न मनाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगा। काउंटर पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को मोबाइल फोन देकर जाना होगा। आदेश से कर्मचारियों में रोष है। उनका कहना है कि केजीएमयू, पीजीआई समेत प्रदेश के दूसरे संस्थानों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन वहां ऐसे नियम नहीं हैं।

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