Lucknow: संपत्तियों की दाखिल खारिज में छोटे घरवालों को होगा बड़ा फायदा, नगर निगम लाएगा प्रस्ताव
करीब साल भर पहले ही नगर निगम ने शुल्क कम किया था। अब इसमें फिर से बदलाव किया जाएगा। शासन से आदेश के बाद नगर निगम बदलाव करने जा रहा है।

विस्तार
छोटे घर वालों को अब उत्तराधिकारी के तौर पर सम्पत्ति का दाखिल खारिज कराने पर कम शुल्क देना होगा। इसके अलावा उन लोगों को भी फायदा होगा जो बैनामा के आधार पर सम्पत्ति का दाखिल खारिज कराएंगे। शासन के आदेश के बाद अब नगर निगम शुल्क में बदलाव करने जा रहा है। इसका प्रस्ताव नगर निगम सदन में लाया जाएगा।

नगर निगम अभी पारिवारिक सम्पत्ति के नामांतरण पर फिक्स पांच हजार रुपये शुल्क लेता है। यह शुल्क आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) मकान वाले से लेकर 10 हजार वर्ग फुट के बंगले वालों तक के लिए एक समान है। शासन ने अब जो नई नियमावली जारी की है, उसमें फीस को मकान के आकार के आधार पर अलग-अलग तय किया है। इसमें छोटे मकान वालों को बड़ा फायदा होगा।
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एक साल पहले तक नगर निगम दाखिल खारिज पर सम्पत्ति की कीमत का एक प्रतिशत शुल्क लेता था। शासन ने शुल्क में कमी के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद एलडीए और आवास विकास की तरह नगर निगम ने भी शुल्क में कमी की। सम्पत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क के अलग-अलग स्लैब बनाए गए। अधिकतम शुल्क 10 हजार रुपये तय हुआ। इससे बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों को बड़ी राहत मिली, लेकिन पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों से पहले की तरह ही 5000 रुपये शुल्क लिया जाता रहा। इसको लेकर अमर उजाला ने खबर भी प्रकाशित की थी। अब शासन ने जो आदेश जारी किया है, उससे उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों को भी बड़ी राहत मिली है।
बैनामा के आधार सम्पत्ति नामांतरण पर शुल्क
पांच लाख रुपये तक की सम्पत्ति | 3500 रुपये |
5 से 10 लाख रुपये कीमत | 5500 रुपये |
10 से 20 लाख रुपये कीमत | 7500 रुपये |
20 से 30 लाख रुपये कीमत | 9500 रुपये |
30 लाख रुपये से अधिक कीमत | 10000 रुपये |
अब शासन ने सम्पत्ति का यह तय किया है शुल्क
सम्पत्ति की कीमत | नया शुल्क |
05 लाख रुपये कीमत | 1000 रुपये |
05 से 10 लाख कीमत तक | 2000 रुपये |
10 से 15 लाख कीमत तक | 3000 रुपये |
15 से 50 लाख कीमत तक | 5000 रुपये |
50 लाख से अधिक कीमत | 10000 रुपये |
विधिक उत्तराधिकारी के मामले में शुल्क
विधिक उत्तराधिकारी को सम्पत्ति का नामांतरण करने पर नगर निगम अभी तक सभी एक सामान 5000 रुपये शुल्क लेता है, लेकिन शासन ने इसमें बदलाव किया है। मकान के आकार के आधार पर शुल्क तय किया है। जिससें चार आकार के आधार पर नामांतरण शुल्क की चार श्रेणी बनाई गई हैं।
1000 वर्ग फुट | 1000 रुपये |
1001 से 2000 फुट | 2000 रुपये |
2001 से 3000 फुट | 3000 रुपये |
3000 फुट से अधिक | 5000 रुपये |
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम के अशोक सिंह शासन की ओर से जो आदेश आया है उसको नगर निगम सदन में अवलोकन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उपविधि बनाई जाएगी और इसके बाद उसे लागू कर दिया जाएगा।
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