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Lucknow: संपत्तियों की दाखिल खारिज में छोटे घरवालों को होगा बड़ा फायदा, नगर निगम लाएगा प्रस्ताव

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 13 May 2025 06:11 PM IST
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सार

करीब साल भर पहले ही नगर निगम ने शुल्क कम किया था। अब इसमें फिर से बदलाव किया जाएगा। शासन से आदेश के बाद नगर निगम बदलाव करने जा रहा है।

Big change name change fee small house holders get big benefit now you can bid farewell
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार
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छोटे घर वालों को अब उत्तराधिकारी के तौर पर सम्पत्ति का दाखिल खारिज कराने पर कम शुल्क देना होगा। इसके अलावा उन लोगों को भी फायदा होगा जो बैनामा के आधार पर सम्पत्ति का दाखिल खारिज कराएंगे। शासन के आदेश के बाद अब नगर निगम शुल्क में बदलाव करने जा रहा है। इसका प्रस्ताव नगर निगम सदन में लाया जाएगा।

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नगर निगम अभी पारिवारिक सम्पत्ति के नामांतरण पर फिक्स पांच हजार रुपये शुल्क लेता है। यह शुल्क आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) मकान वाले से लेकर 10 हजार वर्ग फुट के बंगले वालों तक के लिए एक समान है। शासन ने अब जो नई नियमावली जारी की है, उसमें फीस को मकान के आकार के आधार पर अलग-अलग तय किया है। इसमें छोटे मकान वालों को बड़ा फायदा होगा।
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एक साल पहले तक नगर निगम दाखिल खारिज पर सम्पत्ति की कीमत का एक प्रतिशत शुल्क लेता था। शासन ने शुल्क में कमी के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद एलडीए और आवास विकास की तरह नगर निगम ने भी शुल्क में कमी की। सम्पत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क के अलग-अलग स्लैब बनाए गए। अधिकतम शुल्क 10 हजार रुपये तय हुआ। इससे बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों को बड़ी राहत मिली, लेकिन पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों से पहले की तरह ही 5000 रुपये शुल्क लिया जाता रहा। इसको लेकर अमर उजाला ने खबर भी प्रकाशित की थी। अब शासन ने जो आदेश जारी किया है, उससे उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज कराने वालों को भी बड़ी राहत मिली है।

बैनामा के आधार सम्पत्ति नामांतरण पर शुल्क

पांच लाख रुपये तक की सम्पत्ति 3500 रुपये
5 से 10 लाख रुपये कीमत  5500 रुपये
10 से 20 लाख रुपये कीमत 7500 रुपये
20 से 30 लाख रुपये कीमत 9500 रुपये
30 लाख रुपये से अधिक कीमत 10000 रुपये


 

अब शासन ने सम्पत्ति का यह तय किया है शुल्क

 
सम्पत्ति की कीमत नया शुल्क
05 लाख रुपये कीमत 1000 रुपये
05 से 10 लाख कीमत तक 2000 रुपये
10 से 15 लाख कीमत तक 3000 रुपये
15 से 50 लाख कीमत तक 5000 रुपये
50 लाख से अधिक कीमत 10000 रुपये

विधिक उत्तराधिकारी के मामले में शुल्क

विधिक उत्तराधिकारी को सम्पत्ति का नामांतरण करने पर नगर निगम अभी तक सभी एक सामान 5000 रुपये शुल्क लेता है, लेकिन शासन ने इसमें बदलाव किया है। मकान के आकार के आधार पर शुल्क तय किया है। जिससें चार आकार के आधार पर नामांतरण शुल्क की चार श्रेणी बनाई गई हैं।

1000 वर्ग फुट 1000 रुपये
1001 से 2000 फुट 2000 रुपये
2001 से 3000 फुट 3000 रुपये
3000 फुट से अधिक 5000 रुपये


मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम के अशोक सिंह शासन की ओर से जो आदेश आया है उसको नगर निगम सदन में अवलोकन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उपविधि बनाई जाएगी और इसके बाद उसे लागू कर दिया जाएगा।

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