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कोर्ट : अपहरण के आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 03 Feb 2026 11:43 PM IST
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सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म व अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी दीपक केसरवानी को दुष्कर्म व अन्य आरोप में बरी कर दिया है। अपहरण के अपराध में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के एक गांव निवासी पीड़िता किशोरी की मां ने 29 सितंबर 2018 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी ने स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाले आरोपी दीपक केसरवानी के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी को बहलाकर उसका अपहरण व दुष्कर्म करने व अन्य आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला।
कोर्ट ने आरोपी दीपक केसरवानी को मात्र अपहरण का दोषी माना है, जबकि साक्ष्य के अभाव में शेष आरोपों में दोषमुक्त करार दिया है। दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया गया है।
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कोर्ट ने आरोपी दीपक केसरवानी को मात्र अपहरण का दोषी माना है, जबकि साक्ष्य के अभाव में शेष आरोपों में दोषमुक्त करार दिया है। दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया गया है।
