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72,725 प्रशिक्षु शिक्षकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का निर्देश, इन्हें मिलेगा मौका

Tue, 13 Feb 2018 10:05 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 13 Feb 2018 10:05 PM IST
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high court ordered to fill the vacancy of junior high school

हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 72,725 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती में चयनित हो चुके ऐसे अभ्यर्थियों को जो जूनियर हाईस्कूल की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में भी चयनित हैं, को जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि यदि उक्त अभ्यर्थियों के पद अभी रिक्त हैं या कुछ पद रिक्त हैं तो याचीगण को उस पर नियुक्ति दी जाए। सुरेंद्र कुमार और 15 अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने यह आदेश दिया।

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याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और नवीन शर्मा ने पक्ष रखा। याचीगण बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा, बलरामपुर, भदोही, सहारनपुर, बिजनौर आदि जिलों के हैं। उनका कहना था कि 72,825 प्रशिक्षु अध्यापक भर्ती के लिए उनका चयन हो गया और वह प्रशिक्षण के बाद प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने भी लगे।

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इस बीच 11 जुलाई 2013 को प्रदेश सरकार ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। याचीगण ने इसमें भी आवेदन किया और चयनित हो गए।

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इस बीच जूनियर हाईस्कूल की नियुक्ति को लेकर मामला अदालत में चला गया जिसे देखते हुए उन्होंने अपने मूल दस्तावेज वापस ले लिए।

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