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Lucknow: आज से जमा होगा गृहकर, 30 जून तक मिलेगी छूट, बकाया जमा करने पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 06 Apr 2026 07:35 AM IST
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सार
भवनस्वामी नए वित्तीय वर्ष का गृहकर 30 जून के पहले जमा करेंगे उनको 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष गृहकर जमा नहीं किया वह 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कर सकेंगे।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
नगर निगम में गृहकर जमा करने का काम सोमवार से शुरू होगा। जो भवनस्वामी नए वित्तीय वर्ष का गृहकर 30 जून के पहले जमा करेंगे उनको 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष गृहकर जमा नहीं किया वह 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कर सकेंगे।
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बीते वित्तीय वर्ष में गृहकर जमा न करने वालों की तादाद दो लाख से अधिक है। इसके अलावा उन भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं व आश्रितों को भी गृहकर में छूट मिलेगी जिनको देश सेवा के लिए विशिष्ट चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न वालों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों व पत्रकारोंं को भी छूट दी जाएगी। ऐसे भवनस्वामियों को गृहकर में पांच-पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी जिनका वार्षिक किराया मूल्यांकन (एआरवी) 900 रुपये तक होगा। सोमवार से गृहकर नामांतरण का शुल्क भी जमा किया जा सकेगा।
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गृहकर में मिलेगी इतनी छूट
| समयसीमा | ऑनलाइन | ऑफलाइन |
| 30 अप्रैल तक | 10% | 8% |
| एक से 31 मई तक | 8% | 6% |
| एक से 30 जून तक | 5% | 4% |
इनको भी मिलेगा छूट का लाभ
-नगर निगम में कार्यरत केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के उन कर्मचारियों को गृहकर नहीं देना होगा जिनका शहर में एक ही मकान है और वह उसमें स्वयं रहते हैं।
-भारत रत्न, राष्ट्रपति से शौर्य पदक प्राप्त पुलिस कर्मी या अधिकारी और अर्जुन पदक धारक गृहकर से मुक्त होंगे।
-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी विधवाओं और उनके आश्रित (नाबालिग बच्चे तथा अविवाहित पुत्री) को भी गृहकर नहीं देना होगा।
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, अशोक चक्र तथा अन्य सैनिक अथवा असैनिक शौर्य चक्र से सम्मानित किया हो। ऐसे सैनिकों की विधवाओं अथवा उनके आश्रितों (पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे एवं अविवाहित पुत्री) को भी छूट दी जाएगी। बशर्ते भवन आवासीय हो और वह उसमें स्वयं निवास करते हों।
-राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ियों को गृहकर में आधी छूट दी जाएगी।
-80 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगों को गृहकर में शतप्रतिशत तथा 50 से अधिक व 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह का कहना है कि एनआईसी ने नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से गृहकर के लिए साॅफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अब सोमवार से गृहकर जमा करने का काम शुरू हो जाएगा। जिन भवनस्वामियों को नगर निगम अधिनियम और सदन में पास प्रस्ताव के तहत छूट मिलनी हैं, उनको छूट भी मिलनी शुरू हो जाएगी।