{"_id":"6a46446d4509aaa7a405eb8f","slug":"lucknow-news-lucknow-news-c-13-1-lko1069-1809674-2026-07-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: लगाया 50 हजार का जुर्माना फैलाने वाले दस्तरखान रेस्टोरेंट पर नगर निगम ने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: लगाया 50 हजार का जुर्माना फैलाने वाले दस्तरखान रेस्टोरेंट पर नगर निगम ने
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गंदगी फैलाने वाले दस्तरखान रेस्टोरेंट पर नगर निगम ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
सफाई नियमों का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जारी किया गया नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। गंदगी फैलाने और कूड़ा नियमों निस्तारण का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम ने कैसरबाग इलाके के दस्तरखान रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे निरीक्षक सुनील वर्मा ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि रेस्टोरेंट परिसर के सामने खुली नाली में किचन का गंदा पानी और कूड़ा बहाया जा रहा था। चिकनाई से नालियां चोक हो गईं और आसपास वातावरण दूषित हो रहा था। जल निकासी भी बाधित थी। निरीक्षण में सामने आया कि रेस्टोरेंट में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं किया जा रहा था। दोनों को मिक्स करके फेंका जा रहा था। यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और संशोधित नियम 2020 का उल्लंघन है। इससे बीमारी फैलने का खतरा और नगर निगम की छवि भी धूमिल हो रही थी। निगम ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई करते हुए 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। रेस्टोरेंट संचालक को तीन कार्य दिवस में जुर्माना जमा करने और किचन के वेस्ट पाइप को सीवर से कनेक्ट कर प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। आदेश न मानने पर एनजीटी और ईपीए की धारा-15 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया है।
विज्ञापन
सफाई नियमों का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जारी किया गया नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। गंदगी फैलाने और कूड़ा नियमों निस्तारण का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम ने कैसरबाग इलाके के दस्तरखान रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे निरीक्षक सुनील वर्मा ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि रेस्टोरेंट परिसर के सामने खुली नाली में किचन का गंदा पानी और कूड़ा बहाया जा रहा था। चिकनाई से नालियां चोक हो गईं और आसपास वातावरण दूषित हो रहा था। जल निकासी भी बाधित थी। निरीक्षण में सामने आया कि रेस्टोरेंट में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं किया जा रहा था। दोनों को मिक्स करके फेंका जा रहा था। यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और संशोधित नियम 2020 का उल्लंघन है। इससे बीमारी फैलने का खतरा और नगर निगम की छवि भी धूमिल हो रही थी। निगम ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई करते हुए 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। रेस्टोरेंट संचालक को तीन कार्य दिवस में जुर्माना जमा करने और किचन के वेस्ट पाइप को सीवर से कनेक्ट कर प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। आदेश न मानने पर एनजीटी और ईपीए की धारा-15 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया है।
विज्ञापन