लखनऊ: नगर निगम ने 40 लाख आबादी पर बढ़ाया खर्च का बोझ, खाने-पीने के साथ विवाह करना भी होगा महंगा
Lucknow Municipal Corporation: नगर निगम के फैसले के बाद में शहर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी का लाइसेंस शुल्क दो गुना तक बढ़ाया गया है। एक अप्रैल से यह लागू हो जाएगा।
विस्तार
नगर निगम ने शहर की करीब 40 लाख आबादी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुई नगर निगम सदन की बैठक में होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सहित 10 तरह के प्रतिष्ठानों का लाइसेंस शुल्क तीन गुना तक बढ़ा दिया गया है। इससे रहना, खाना और इलाज करना भी मंहगा हो जाएगा।
नगर निगम के कल्याण मंडपों का किराया भी 40 प्रतिशत बढ़ाया है। इससे वैवाहिक आयोजन का खर्च भी बढ़ेगा। फिलहान स्पा सेंटर, कोचिंग सेंटर और शोरूम सहित 20 तरह के प्रतिष्ठानों को लाइसेंस शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव व्यापारियों के विरोध को देखते हुए स्थगित किया गया है।
शहर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी का लाइसेंस शुल्क दो गुना तक बढ़ाया गया है। एक अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, रेस्टोरेंट आदि के लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव करीब डेढ़ साल पहले नगर निगम सदन से पास हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यह लागू नहीं हो पा रहा था जो अब लागू होगा। जानकारों ने बताया कि नगर निगम करीब 20 साल लाइसेंस जारी कर रहा है, लेकिन शुल्क में बढ़ोतरी अब हुई है। इससे अब नगर निगम को लाइसेंस शुल्क से होने वाली सालाना आय पांच करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी।
काफी फायदेमंद रहे हैं कल्याण मंडल
शहर में नगर निगम के 12 कल्याण मंडप-सामुदायिक केंद्र हैं। यह महंगाई के इस दौर में अभी तक सस्ते थे जहां पर आम आदमी आसानी से बुकिंग कर वैवाहिक आयोजन कर सकता था। अच्छी लोकेशन पर होने के कारण इनकी मांग खूब रहती है। महानगर कल्याण मंडप की एडवांस बुकिंग के लिए लोग एक से डेढ़ साल पहले आ जाते हैं। हालांकि, चार महीने से पहले की एडवांस बुकिंग नहीं ली जाती। यहां पर करीब 30 हजार वर्ग फीट का खुला लॉन और एसी कमरे भी हैं। एक मंजिला इस कल्याण मंडप की बुकिंग की सुविधा भी पार्ट में करने की है। ऐसे में यह सस्ता पड़ता है, लेकिन अब इस कल्याण मंडप सहित सभी का किराया 40 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
इन 20 नए प्रतिष्ठानों पर अभी लाइसेंस शुल्क नहीं
जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर सहित 20 तरह के प्रतिष्ठानों से भी लाइसेंस शुल्क वसूलने की की तैयारी थी, मगर इसे स्थगित कर दिया गया है। भाजपा पार्षद अनुराग मिश्रा अन्नू ने इस पर आपत्ति भी दाखिल की जिसके बाद नगर निगम सदन में नए प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव स्थगित किया गया। अब जिम (सामान्य व वातानुकूलित), ब्यूटी पार्लर (सामान्य व वातानुकूलित), कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (कक्षा 10 के बाद), चार्टेड एकाउंटेंट कार्यालय, स्पा सेंटर, सभी तरह के ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम, सामान्य ज्वैलरी शॉप, सभी तरह के ब्रांडेड कपड़ा शोरूम, समस्त ब्रांडेड जूता शोरूम, स्पोर्ट्स एकेडमी (एक खेल वाले), स्पोर्ट्स एकेडमी (एक से ज्यादा खेल), बेकरी (फैक्टरी), टी स्टाल, बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन, फैब्रीकेटर्स, आरा मशीन, बिल्डिंग मैटेरियल दुकान, पेंट की दुकान व फर्नीचर की दुकानों के लिए राहत रहेगी।
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