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Lucknow News: शाॅर्ट सर्किट से जले वाहन के मामले में ब्याज समेत क्लेम देने का आदेश

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 02:03 AM IST
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Order to pay claim including interest in case of vehicle burnt due to short circuit
प्रतीकात्मक।
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लखनऊ। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह वादी सीतापुर रोड निवासी मनोज कुमार वर्मा को उनके वाहन की क्षति के लिए 2.92 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे। साथ ही, मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये अतिरिक्त दे।
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मनोज कुमार वर्मा के वाहन में एआरटीओ शाहजहांपुर से स्वीकृत गैस किट लगी थी। लखीमपुर खीरी में पंक्चर ठीक कराते समय शॉट सर्किट के कारण वाहन में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गया। मनोज ने मरम्मत के लिए 2.92 लाख रुपये का एस्टीमेट पेश किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने यह दावा करते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि आग गैस रिफिलिंग के दौरान लगी थी।
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अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह की पीठ ने पाया कि सर्वे में भी आग का कारण शॉट सर्किट ही बताया गया था। नौ साल चली लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी के तर्कों को खारिज करते हुए वादी के पक्ष में आदेश सुनाया।
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