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69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, याचिका पर सुनवाई से इनकार
Wed, 24 Jun 2020 04:20 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 24 Jun 2020 04:20 PM IST
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- फोटो : social media
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69000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब देश की हर परीक्षा में आंसर की को चैलेंज करने का एक ट्रेंड सा बन गया है जो सही नहीं है। फैसले से प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है।
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दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 12 जून को सिंगल बेंच के दिए गए फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए।
तीन जून को दिए गए फैसले में लखनऊ खंडपीठ ने गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनल के समक्ष भेजने की सिफारिश की थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए हो रही काउंसलिंग रोक दी गई थी।
बता दें कि इस 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित थी लेकिन कानूनी पचड़े में फंसने से भर्ती रुकने की बातें कही जा रही थीं। अब कोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार को राहत मिली है।