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यूपी: पूरे प्रदेश में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान आज से, सभी बूथों पर बीएलओ दिखाएंगे मसौदा मतदाता सूची

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 31 Jan 2026 07:21 AM IST
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सार

SIR in UP: यूपी में एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम महिलाओं के कटे हैं। ऐसे में अब सभी जिलों में बूथवार महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
 

UP: Special voter registration drive begins tomorrow across the state; BLOs to display draft voter lists at al
यूपी में वोटर लिस्ट। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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प्रदेश में 31 जनवरी को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलेगा। सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में काटे गए 2.89 करोड़ लोगों के नाम की सूची मतदाताओं को दिखाएंगे। मौके पर ही नाम जुड़वाने को फॉर्म-6 भरने की सुविधा मिलेगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने निर्देश दिए हैं कि सभी डीएम यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बूथ पर समय से बीएलओ पहुंचे। ऐसे लोग जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की सुविधा मिलेगी।
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महिलाओं का नाम जोड़ने पर विशेष जोर
उधर, यूपी में एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम महिलाओं के कटे हैं। ऐसे में अब सभी जिलों में बूथवार महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सभी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने-अपने बूथ पर छूटी हुई महिलाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए गए हैं।

 

1073 प्रवासी भारतीयों ने मतदाता बनने को भरा फॉर्म

यूपी में अब तक 1073 प्रवासी भारतीयों ने मतदाता बनने को फॉर्म-6 ए भरा है। चुनाव आयोग दूसरे देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने निर्देश हैं कि वह प्रवासी भारतीयों को मतदाता फॉर्म भरवाने पर जोर दें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो भारत की नागरिकता रखते हैं और रोजगार, शिक्षा व अन्य कारणों से विदेश में निवास कर रहे हैं, पर किसी अन्य देश की नागरिकता न ग्रहण की हो, वे मतदाता बन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म voters.eci.gov.in व ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। प्रवासी भारतीयों के नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं मिलेगा। चुनाव में वह पासपोर्ट दिखाकर ही अपना वोट डाल सकेंगे।

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