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भोपाल में पूजा के घी पर खाद्य विभाग का शिकंजा: 51 लीट घी जब्त, 2 नमूने जांच के लिए भेजे, होगी कड़ी कार्रवाई
Mon, 17 Aug 2026 06:44 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Mon, 17 Aug 2026 06:44 PM IST
सार
भोपाल में पूजा और हवन में इस्तेमाल होने वाले घी की गुणवत्ता जांचने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज किया है। कोलार की अंशिका एंटरप्राइजेज से श्री ढी घी की 51 लीटर मात्रा जब्त कर दो नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग अब अन्य पूजा सामग्री दुकानों से भी नमूने लेगा। मिलावट या मानक से कम गुणवत्ता मिलने पर संबंधित कारोबारियों पर कार्रवाई होगी।
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खाद्य विभाग की कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पूजा और हवन में इस्तेमाल होने वाले घी की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में सख्ती बढ़ा दी है। विभाग की टीम ने कोलार स्थित बीमा कुंज के सेक्टर-सी में कार्रवाई करते हुए अंशिका एंटरप्राइजेज से ‘श्री ढी घी’ ब्रांड का 51 लीटर घी जब्त किया है। जब्त घी की अनुमानित कीमत करीब 31 हजार रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान घी के दो नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अब जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि घी तय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है या इसमें किसी अन्य प्रकार की वसा मिलाई गई है।
दूध की वसा के अलावा कुछ और मिला तो होगी कार्रवाई
खाद्य विभाग की प्रयोगशाला में घी की विशेष जांच कराई जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि घी में दूध से प्राप्त वसा के अलावा वनस्पति वसा, पशु वसा या किसी अन्य प्रकार की वसा तो नहीं मिलाई गई है।विभाग का फोकस इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह घी पूजा और हवन जैसे धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सिर्फ एक एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगा अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई केवल अंशिका एंटरप्राइजेज तक सीमित नहीं रहेगी। शहर में पूजा सामग्री की दुकानों, पूजा केंद्रों और उन सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी, जहां पूजा में इस्तेमाल होने वाला घी बेचा जा रहा है। इन प्रतिष्ठानों से घी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले घी में किसी तरह की अनधिकृत वनस्पति, पशु या अन्य वसा की मिलावट न हो।
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आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी छापेमारी और जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक उपभोक्ताओं के हित और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच में घी या अन्य खाद्य सामग्री निर्धारित मानकों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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दूध की वसा के अलावा कुछ और मिला तो होगी कार्रवाई
खाद्य विभाग की प्रयोगशाला में घी की विशेष जांच कराई जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि घी में दूध से प्राप्त वसा के अलावा वनस्पति वसा, पशु वसा या किसी अन्य प्रकार की वसा तो नहीं मिलाई गई है।विभाग का फोकस इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह घी पूजा और हवन जैसे धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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सिर्फ एक एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगा अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई केवल अंशिका एंटरप्राइजेज तक सीमित नहीं रहेगी। शहर में पूजा सामग्री की दुकानों, पूजा केंद्रों और उन सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी, जहां पूजा में इस्तेमाल होने वाला घी बेचा जा रहा है। इन प्रतिष्ठानों से घी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले घी में किसी तरह की अनधिकृत वनस्पति, पशु या अन्य वसा की मिलावट न हो।
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आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी छापेमारी और जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक उपभोक्ताओं के हित और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच में घी या अन्य खाद्य सामग्री निर्धारित मानकों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
