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MP: नगरीय निकाय कर्मचारियों को बड़ी राहत: सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगा 1.25 लाख तक अनुग्रह अनुदान

Fri, 19 Jun 2026 10:21 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 19 Jun 2026 10:21 PM IST
सार

मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक अनुग्रह अनुदान देने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और हजारों कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

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MP: Major relief for urban body employees; dependents to receive ex-gratia grant of up to ₹1.25 lakh in the ev
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सेवाकाल के दौरान असमय मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के तहत नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के कर्मचारियों के परिवारों को अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा।  
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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस फैसले को कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा संबल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच के कारण नगरीय निकाय कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। 
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मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को कर्मचारी के बैंड वेतन और ग्रेड पे के कुल योग के छह गुना के बराबर राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। हालांकि, इस सहायता की अधिकतम सीमा 1 लाख 25 हजार रुपये निर्धारित की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। अर्थात इस तिथि और इसके बाद सेवाकाल में मृत्यु के सभी पात्र मामलों में आश्रितों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय को नगरीय निकायों के मैदानी कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और अन्य सेवकों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा की भावना को मजबूती मिलेगी।
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