सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Private land owners will now get 200% compensation for laying high capacity power lines.

MP News: उच्च क्षमता वाली बिजली लाइनें बिछाने पर निजी भूमि मालिकों को अब मिलेगा 200%  मुआवजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 21 Nov 2025 09:32 AM IST
सार

राज्य सरकार ने अब बिजली की अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के दौरान निजी भूमि लेने पर किसानों व भू-स्वामियों को पहले से कहीं अधिक मुआवजा देने का फैसला किया है। टावर के लिए उपयोग की गई जमीन पर 200% और ट्रांसमिशन लाइन के मार्गाधिकार क्षेत्र पर 30% तक क्षतिपूर्ति सीधे डिजिटल भुगतान के माध्यम से दी जाएगी।

विज्ञापन
MP News: Private land owners will now get 200% compensation for laying high capacity power lines.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

राज्य सरकार ने बिजली की अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन (66 केवी या उससे अधिक क्षमता) बिछाने के दौरान निजी भूमि उपयोग पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में बड़ा बदलाव किया है। अब टावर लगाने के लिए उपयोग की गई भूमि के बदले उस भूमि के बाजार मूल्य का 200 प्रतिशत मुआवजा भूमि स्वामी को दिया जाएगा। यह राशि पहले से मिल रही क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी। टावर के चारों लेग (पिलर) के बीच की भूमि के साथ हर दिशा में 1–1 मीटर अतिरिक्त भूमि को भी क्षतिपूर्ति के लिए गिना जाएगा। क्षतिपूर्ति राशि जिला कलेक्टर निर्धारित करेंगे। इसके अलावा, ट्रांसमिशन लाइन के मार्गाधिकार (ROW) यानी टॉवर के दोनों ओर लाइन के नीचे आने वाली जमीन के लिए उस क्षेत्रफल के बाजार मूल्य (कलेक्टर गाइडलाइन) का 30% क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बिजली ट्रांसमिशन लाइन के मार्गाधिकार (ROW) क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि निर्माण आवश्यक हो तो विद्युत निरीक्षक विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
Trending Videos


ये भी पढ़ें-  Bhopal: भोपाल में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ, STF के SP ने किया बड़ा खुलासा। Amar Ujala
विज्ञापन
विज्ञापन


भुगतान डिजिटल माध्यम से
क्षतिपूर्ति राशि डिजिटल माध्यम से एक बार में ही दी जाएगी। मुआवजा मिलने के बाद भी भूमि का स्वामित्व उसी व्यक्ति के नाम पर बना रहेगा, केवल भूमि रिकॉर्ड में कैफियत कॉलम में टॉवर और लाइन का उल्लेख दर्ज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें-  MP News: पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू: मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा नेता बने पहले यात्री

कहां लागू होगा नया नियम
ये निर्देश केवल ट्रांसमिशन लाइन पर लागू होंगे। इनके अंतर्गत उप-पारेषण (सब-ट्रांसमिशन) और वितरण लाइनें शामिल नहीं होंगी। नए मुआवजा नियम 14 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं।

ये भी पढ़ें-  लैंड पूलिंग पर विवाद गहराया: संशोधन से किसानों में अविश्वास, BKS ने चेताया कानून वापस नहीं तो करेंगे आंदोलन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed