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अनुपूरक बजट: विधानसभा में 2025-26 के लिए 2356.80 करोड़ के प्रथम अनुपूरक अनुमान पर चर्चा कल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 29 Jul 2025 08:56 PM IST
सार

मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2356.80 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे मंगलवार को सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें स्वास्थ्य, आपदा राहत, पुलिस, तकनीकी शिक्षा समेत कई विभागों को राशि का आवंटन किया गया है।

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Supplementary Budget: First supplementary estimate of Rs 2356.80 crore for 2025-26 to be discussed in Vidhan S
मध्य प्रदेश विधानसभा (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2356.80 करोड़ के प्रथम अनुपूरक अनुमान को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा मंगलवार को सदन में पेश किया गया। इसमें 1003.99 करोड़ राजस्व मद तथा 1352.81 करोड़ पूंजीगत मद में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को इस प्रस्तावित बजट पर चर्चा के लिए सदन में दो घंटे का समय निर्धारित किया है। 
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जानकारी के अनुसार अलग-अलग विभागों के लिए इस अनुपूरक अनुमान में प्रावधान किए गए हैं। इसमें गृह विभाग के अंतर्गत केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण तंत्र के लिए 62.20 करोड़, अपराध एवं अपराधियों पर निगरानी के लिए 57 करोड़ तथा पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाग को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से प्राप्त 88.72 करोड़ की राशि तथा आपदा लेखांकन के लिए 9.85 करोड़ (राज्यों का 10 प्रतिशत अंशदान) का प्रावधान दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 1602.30 करोड़ का प्रावधान प्राप्त हुआ है।

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नगरीय विकास एवं आवास विभाग को यूनिटी मॉल निर्माण के लिए 142 करोड़, विकास प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में 20 करोड़ तथा सिटीज-2.0 के स्टेट एक्शन के लिए 9.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग को पुलों के निर्माण के लिए 50 करोड़, वृहद निर्माय कार्य के लिए 40 करोड़ तथा एनडीबी से वित्त पोषित सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।  तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत निजी तकनीकी कॉलेजों व संस्थानों की सहायता के लिए 113.15 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
 
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