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Indore News: 3.50 करोड़ की धोखाधड़ी में बीजेपी नेता पर केस दर्ज
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Sun, 21 Dec 2025 10:34 PM IST
सार
Indore News: इंदौर क्राइम ब्रांच ने न्यायालय के आदेश पर बीजेपी नेता और गो सेवा भारती के अध्यक्ष सुरेश पिंगले के विरुद्ध 3.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है।
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बीजेपी नेता सुरेश पिंगले
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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विस्तार
इंदौर क्राइम ब्रांच ने बीजेपी नेता सुरेश पिंगले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गो सेवा भारती संस्था के अध्यक्ष सुरेश पिंगले पर साढ़े तीन करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद अमल में लाई गई है।
फर्जी एग्रीमेंट और गुम चेक का मामला
पूरा मामला भोपाल-रायसेन रोड स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी के गुम हुए चेक से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रमन अरोरा ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी के बंद हो चुके खाते का एक चेक चोरी कर उसका गलत इस्तेमाल किया गया। जून 2022 में बैंक रिकॉर्ड की जांच के दौरान चेक गायब होने का पता चला था, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी।
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कोर्ट के नोटिस से हुआ खुलासा
धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब रमन अरोरा को न्यायालय से साढ़े तीन करोड़ रुपए के चेक अनादर का नोटिस प्राप्त हुआ। जांच में पाया गया कि सुरेश पिंगले ने दो अलग-अलग बैंक खातों के जरिए इस चेक को भुनाने की कोशिश की थी। इसके साथ ही ग्राम पिपल्याहाना की एक कीमती जमीन के सौदे का फर्जी एग्रीमेंट भी तैयार किया गया था।
हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच
शिकायतकर्ता के अनुसार चेक और एग्रीमेंट पर किए गए हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। कोर्ट के निर्देश पर दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई, जिसके बाद धोखाधड़ी की पुष्टि हुई।
साजिश में अन्य लोगों की भूमिका
इस पूरे घटनाक्रम में नरेश नरवानी और शरद दुबे नामक दो अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। आरोप है कि इन्होंने ही जमीन की जानकारी सुरेश पिंगले को दी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद की। क्राइम ब्रांच फिलहाल इन दोनों की भूमिका की सघन जांच कर रही है।
पुलिस की अग्रिम कार्रवाई
क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने पुष्टि की है कि सुरेश पिंगले के खिलाफ जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने 1 दिसंबर को एफआईआर के आदेश दिए थे, जिसका पालन करते हुए शनिवार को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
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फर्जी एग्रीमेंट और गुम चेक का मामला
पूरा मामला भोपाल-रायसेन रोड स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी के गुम हुए चेक से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रमन अरोरा ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी के बंद हो चुके खाते का एक चेक चोरी कर उसका गलत इस्तेमाल किया गया। जून 2022 में बैंक रिकॉर्ड की जांच के दौरान चेक गायब होने का पता चला था, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी।
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हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच
शिकायतकर्ता के अनुसार चेक और एग्रीमेंट पर किए गए हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। कोर्ट के निर्देश पर दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई, जिसके बाद धोखाधड़ी की पुष्टि हुई।
साजिश में अन्य लोगों की भूमिका
इस पूरे घटनाक्रम में नरेश नरवानी और शरद दुबे नामक दो अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। आरोप है कि इन्होंने ही जमीन की जानकारी सुरेश पिंगले को दी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद की। क्राइम ब्रांच फिलहाल इन दोनों की भूमिका की सघन जांच कर रही है।
पुलिस की अग्रिम कार्रवाई
क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने पुष्टि की है कि सुरेश पिंगले के खिलाफ जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने 1 दिसंबर को एफआईआर के आदेश दिए थे, जिसका पालन करते हुए शनिवार को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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