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MP News: हाईकोर्ट ने पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश को किया निलंबित, दमोह के डीजे के बाद दूसरी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 10:20 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने पन्ना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को निलंबित कर दिया। जिम्मेदारी विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह को सौंपी गई। सूत्रों के अनुसार, अवैध खनन में 1 अरब जुर्माने के कलेक्टर आदेश को निरस्त करने के कारण यह कार्रवाई हुई। वजह की अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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एमपी हाईकोर्ट
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विस्तार
हाईकोर्ट ने पन्ना के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को निलंबित कर दिया है। पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी अस्थाई तौर पर विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह को सौंपी गई है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने दमोह के जिला सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की थी। दोनों जिला सत्र न्यायाधीश के निलंबनों की वास्तविक वजह की अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है।
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सूत्रों के अनुसार पन्ना कलेक्टर द्वारा अवैध खनन मामले में एक अरब से अधिक का जुर्माना लगाने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में उक्त कार्यवाही की गई है। पूर्व में पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने मेसर्स डायमंड स्टोन क्रशर के मालिक कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन मामले में एक अरब से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया था। यह कार्रवाई उप संचालक खनिज प्रशासन और गुनौर के एसडीएम की जांच रिपोर्ट में गिट्टी के अवैध खनन की शिकायत को गंभीरता से लेकर की गई थी। दीक्षित ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव में किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए अदालत की शरण ली थी और उन्हें अदालत से राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट की निलंबन कार्यवाही को इस जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है परंतु हाईकोर्ट परिसर में इस संबंध में चर्चा सरगर्म है।
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सूत्रों के अनुसार पन्ना कलेक्टर द्वारा अवैध खनन मामले में एक अरब से अधिक का जुर्माना लगाने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में उक्त कार्यवाही की गई है। पूर्व में पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने मेसर्स डायमंड स्टोन क्रशर के मालिक कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन मामले में एक अरब से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया था। यह कार्रवाई उप संचालक खनिज प्रशासन और गुनौर के एसडीएम की जांच रिपोर्ट में गिट्टी के अवैध खनन की शिकायत को गंभीरता से लेकर की गई थी। दीक्षित ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव में किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए अदालत की शरण ली थी और उन्हें अदालत से राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट की निलंबन कार्यवाही को इस जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है परंतु हाईकोर्ट परिसर में इस संबंध में चर्चा सरगर्म है।