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Twisha Sharma Case: गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस, अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: हिमांशु सिंह Updated Fri, 22 May 2026 05:08 PM IST
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सार

त्विषा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर राज्य सरकार और त्विषा के पिता ने याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

Twisha Sharma Case High court Issues Notice to Giribala Singh Crucial Hearing on 25 May
त्विषा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। यह मामला उनकी बहू त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 25 मई तय की है।




अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग
त्विषा शर्मा के पिता नवनीधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल कोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की एकल पीठ में हुई।
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गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
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गिरिबाला सिंह के बयान दर्ज कराने के लिए तीन नोटिस जारी हुए
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि भोपाल पुलिस ने रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को तीन नोटिस दिया हैI अभी तक तीन लोगों से पूछताछ हो पाई है, लेकिन गिरिबाला सिंह से पूछताछ नहीं हो पाई हैI गिरिबाला सिंह ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत रद्द कराने का आवेदन लगाया जाएगाI कमिश्नर ने कहा कि भोपाल पुलिस ने इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती हैI जांच में समय लगता हैI पुलिस ने दो दिन में दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है I इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।

कॉल डिटेल जांच की भी मांग
परिजनों ने भोपाल जिला अदालत में एक अलग परिवाद भी दायर किया है। इसमें गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कराने और त्विषा की मौत के बाद दो दिनों तक किन-किन नंबरों पर बातचीत हुई, इसकी जानकारी जुटाने की मांग की गई है। त्विषा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने कहा कि पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करने में दो दिन लगाए, जबकि गिरिबाला सिंह को कुछ ही घंटों में अग्रिम जमानत मिल गई। इसी आधार पर हाईकोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

क्या है पूरा मामला?
नोएडा निवासी त्विषा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से शादी की थी। समर्थ सिंह, गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। त्विषा मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी थीं और ‘मिस पुणे’ का खिताब भी जीत चुकी थीं। 12 मई को बागमुगालिया एक्सटेंशन स्थित ससुराल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें-  Twisha Sharma Case: त्विषा शर्मा का दिल्ली एम्स की टीम दोबारा करेगी पोस्टमार्टम, एमपी हाईकोर्ट के आदेश

फिलहाल पुलिस ने फरार पति समर्थ सिंह पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है, जबकि गिरिबाला सिंह को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। त्विषा के परिजन अब भी अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोबारा पोस्टमार्टम जरूरी है।

कथित ऑडियो से बढ़ा विवाद
इसी बीच मामले में एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में गिरिबाला सिंह और त्विषा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच बातचीत सुनाई देती है। हालांकि, ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।

परिजनों का आरोप है कि बातचीत में त्विषा की निजी जिंदगी और पुराने रिश्तों को लेकर सवाल उठाए गए, जिससे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। परिवार का कहना है कि त्विषा के चरित्र पर लगातार संदेह जताया जाता था, जिससे वह तनाव में थीं।
 
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