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Ratlam News: ड्रग तस्करी की काली कमाई पर वार, तीन आरोपियों की 14 करोड़ से ज्यादा संपत्तियां होंगी फ्रीज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम Published by: रतलाम ब्यूरो Updated Fri, 20 Feb 2026 08:19 AM IST
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सार

रतलाम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों की 78.50 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज कराने के लिए SAFEMA न्यायालय मुंबई में प्रकरण पेश किए थे।

ratlam drug trafficking 14 crore illegal property freeze safema court order
रतलाम में ड्रग तस्करों पर बड़ा वार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

रतलाम जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तस्करी से कमाई गई अवैध संपत्तियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। रतलाम पुलिस ने सात तस्करों की कुल 78.50 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को फ्रीज कराने के लिए मुंबई स्थित SAFEMA न्यायालय में प्रकरण पेश किए थे। इनमें से तीन आरोपियों की 14.72 करोड़ रुपए की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश जारी हुए हैं।
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पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। एसपी अमित कुमार के निर्देशन और एएसपी (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में यह वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस ने बताया कि लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की पहचान की गई थी। जांच में सामने आया कि उन्होंने इस अवैध कारोबार से भारी अचल संपत्ति बनाई, जिसका कोई वैध आय स्रोत नहीं मिला।
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जांच अधिकारी ने सभी तथ्यों को दर्ज कर NDPS Act, 1985 की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act) कोर्ट से संपत्ति फ्रीज करने के आदेश प्राप्त किए। पुलिस ने साफ किया है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और उनकी संपत्तियों पर भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी।

किस आरोपी की कितनी संपत्ति फ्रीज हुई

1. गुमानसिंह गुर्जर – 1.30 करोड़ की संपत्ति
  • गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर, निवासी ग्राम अरनिया गुर्जर, जिला रतलाम को 31 मार्च 2014 को मादक पदार्थ और शराब की तस्करी करते पकड़ा गया था।
  • अपराध क्रमांक 168/2014 में धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट और 34(2) आबकारी एक्ट के तहत उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा मिली थी।
  • तस्करी से अर्जित 1.30 हेक्टेयर कृषि भूमि को फ्रीज करने के आदेश जारी हुए हैं। इसकी अनुमानित कीमत 1.30 करोड़ रुपए है।

2. भगवान सिंह राजपूत – 11.60 करोड़ की संपत्ति
  • भगवान सिंह पिता रोडसिंह राजपूत, निवासी ग्राम हथुनियां थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर डोडाचूरा की तस्करी में लिप्त था।
  • अपराध क्रमांक 187/2017 में धारा 8/15 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे 15 वर्ष का सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा हुई थी।
  • उसके और परिवार के नाम पर 10.6220 हेक्टेयर कृषि भूमि और 3887 वर्ग फीट का पक्का मकान फ्रीज किया गया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 11.60 करोड़ रुपए है।

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3. गोपाल धाकड़ – 1.82 करोड़ की संपत्ति
  • गोपाल पिता बसंतीलाल धाकड़, निवासी ग्राम बडवन थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर को 7 नवंबर 2013 को मादक पदार्थ की तस्करी करते पकड़ा गया था।
  • अपराध क्रमांक 311/2013 में धारा 8/18, 25 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा मिली थी।
उसकी 1.27 हेक्टेयर कृषि भूमि को फ्रीज करने के आदेश जारी हुए हैं। इसकी अनुमानित कीमत 1.82 करोड़ रुपए है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कमाई से बनाई गई हर संपत्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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