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Sheopur News: वहशी सौतेले पिता ने किया था 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म, अब सारी उम्र कटेगी सलाखों के पीछे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्योपुर Published by: श्योपुर ब्यूरो Updated Thu, 01 May 2025 04:03 PM IST
सार

श्योपुर में 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वह दस महीनों से डरा-धमका कर बच्ची का शोषण कर रहा था। गर्भवती होने पर उसका जुर्म सामने आया था। 

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Stepfather raped 13 year old daughter, court sentenced him to life imprisonment
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Freepik
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विस्तार
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सौतेले पिता को 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बबीता होरा शर्मा की अदालत ने यह फैसला दिया। आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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बता दें बड़ौदा थाना क्षेत्र में 2023 में यह घटना हुई थी। पीड़िता अपनी मां के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी की। सौतेले पिता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उसने बेटी को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण वह चुप रही। आरोपी ने 10 महीने तक कई बार दुष्कर्म किया।
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पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में पाया कि नाबालिग 15 सप्ताह की गर्भवती है।मां के पूछने पर नाबालिग ने बताया कि उसका सौतेला पिता दस महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा था। मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

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मामले में शासन की ओर से डीपीओ आरके बरैया, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रिचा शर्मा और एडीपीओ हरिओम शर्मा ने पैरवी की। न्यायालय ने पीड़िता को तीन लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।

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