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Rewa News: रीवा में सामूहिक दुष्कर्म के आठ वहशियों को उम्रकैद, पति को बंधक बनाया फिर पत्नी की लूटी थी अस्मत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा
Published by: सीधी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Apr 2025 07:29 PM IST
सार
रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2024 को एक दंपती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच महीने में फैसला सुनाया। आठों आरोपियों को आजीवन कारावास और 2.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा मिली। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर सभी दोषियों को गिरफ्तार किया था।
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कोर्ट ने पांच महीनेे 10 दिन में फैसला सुनाया।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2024 को हुई दिल दहला देने वाली सामूहिक दुष्कर्म की घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषियों पर जुर्माना भी लगाया, जिसे न चुकाने पर उनकी सजा एक साल और बढ़ जाएगी। यह फैसला महज पांच महीने 12 दिन में सुनाया गया।
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घटना उस समय हुई थी, जब एक दंपती भैरव बाबा मंदिर में दर्शन के लिए गया था। आठ बदमाशों ने पहले पति को बंधक बनाया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद उसकी पत्नी को पास ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दरिंदों ने इस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बनाया और दंपती को धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा।
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घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन रीवा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने 22 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद मामला तेजी से कोर्ट में पहुंचा। रीवा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन वहशियों ने पहले पति को पीटा और फिर पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कीं।
इस घटना के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया था। आरोपियों को जल्द से जल्द से गिरफ्तार किया गया। फिर मामले को कोर्ट में भी कम समय में पेश किया गया। कोर्ट ने पांच महीने में इसका फैसला कर दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दो लाख तीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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