खाते से रकम निकालने के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। नया नियम क्या है यह जानने के लिए क्लिक करें...
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खातों से रुपए निकालने के नियम में बदलाव, अब इस तरह खाते से निकाल पाएंगे रकम
आफताब अजमत/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 12 Oct 2017 08:24 AM IST
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डाकघरों के किसी भी खाते से पैसा निकालने के लिए अब नगद या चेक से भुगतान नहीं होगा। एक दिसंबर से देशभर के डाकघरों में यह नया नियम लागू होने जा रहा है। अब आरडी या दूसरे किसी भी खाते से पैसा निकालने के लिए डाकघर में ही बचत खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना कोई भुगतान नहीं होगा। दूसरी ओर, 31 दिसंबर तक सभी खातों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
बैंकों के ड्राप बॉक्स में अब चेक भी सेफ नहीं
अभी तक डाकघर में किसी योजना के पूरा होने पर उसका भुगतान नगद और चेक के माध्यम से होता था। 20 हजार रुपये तक की राशि तो नगद मिल जाती थी और इससे ऊपर की राशि का डाकघर की ओर से चेक बनाकर दे दिया जाता था। चीफ पोस्ट मास्टर जेपी सेमवाल ने बताया कि नए नियमों के तहत अब नगद और चेक से भुगतान नहीं होगा। इसके बजाए खाताधारक को डाकघर में ही बचत खाता खुलवाना होगा।
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पोस्ट आॅफिस का एटीएम
- फोटो : amar ujala
इसके बाद आरडी या दूसरी योजना का पूरा पैसा उस बचत खाते में चला जाएगा। वहां से ग्राहक भुगतान ले सकेगा। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से यह नियम लागू होने जा रहा है। दूसरी ओर, 31 दिसंबर 2017 तक सभी खातों में आधार, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर देना जरूरी हो गया है। लिहाजा, ग्राहकों को जल्द से जल्द अपनी पूरी डिटेल्स संबंधित डाकघर में देनी होगी। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। यह खाते फ्रीज भी हो सकते हैं।
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AADHAR
डाकघर में आधार, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की पूरी प्रक्रिया केवल ऑफलाइन होगी। यहां ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए ग्राहक का अपने संबंधित कागजात लेकर डाकघर जाना होगा। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर और उनमें बचत खाते ज्यादा हैं। ऐेसे में यहां लंबा समय आधार लिंक कराने में लग सकता है। सरकार ने इसके अलावा 135 सरकारी योजनाओं में आधार लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2017 की हुई है। इसके बाद आधार लिंक न कराने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी ग्राहक अपने आधार कार्ड की मूल प्रति और उसकी फोटोकॉपी साथ ले जाकर अपने खाते से आधार लिंक करा सकता है।