क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। 4 अक्तूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं दी थी और 7 अक्तूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था। हालांकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने उन्हें जमानत दिलाले की पूरी कोशिश की थी। इसके बावजूद वह रिहा नहीं हो पाए थे। इसी क्रम में क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 14 दिन की जेल हुई है, लेकिन आर्यन तुरंत जमानत चाहते थे। हालांकि, मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ASG सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट के समक्ष 10 दलीलें पेश की, जिसकी वजह से आर्यन को बेल नहीं मिल पाई। जानिए वो कौन कौन सी 10 दलीलें हैं, जिसने खारिज कराई आर्यन की बेल की याचिका-
Aryan Khan Bail Rejected: इन 10 दलीलों की वजह से आर्यन को नहीं मिली जमानत, एनसीबी ने कोर्ट से कहा- वॉट्सऐप चैट, क्रूज पर मिलना,सब संयोग नहीं
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: हर्षिता सक्सेना
Updated Fri, 08 Oct 2021 07:20 PM IST
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