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Aryan Khan Bail Rejected: इन 10 दलीलों की वजह से आर्यन को नहीं मिली जमानत, एनसीबी ने कोर्ट से कहा- वॉट्सऐप चैट, क्रूज पर मिलना,सब संयोग नहीं

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Fri, 08 Oct 2021 07:20 PM IST
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Aryan did not get bail because of these 10 arguments NCB told the court WhatsApp chat meeting on cruise talk of football all not a coincidence
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। 4 अक्तूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं दी थी और 7 अक्तूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था। हालांकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने उन्हें जमानत दिलाले की पूरी कोशिश की थी। इसके बावजूद वह रिहा नहीं हो पाए थे। इसी क्रम में क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 14 दिन की जेल हुई है, लेकिन आर्यन तुरंत जमानत चाहते थे। हालांकि, मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ASG सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट के समक्ष 10 दलीलें पेश की, जिसकी वजह से आर्यन को बेल नहीं मिल पाई। जानिए वो कौन कौन सी 10 दलीलें हैं, जिसने खारिज कराई आर्यन की बेल की याचिका-

 

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

1. ASG ने कहा कि जो भी सेक्शन आरोपियों पर लगे हैं, वो NDPS कोर्ट में ही ट्रायल किए जा सकते हैं। इसीलिए ये मैन्टेनबल नहीं है। मैं इन सभी के एप्लीकेशन ऑफ बेल का विरोध करता हूं। मैं दोबारा कहता हूं कि ये एप्लीकेशन या तो रेगुलर बेल और अंतरिम जमानत दोनों ही इस कोर्ट में कायम नहीं किए जा सकते हैं।"

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

2. एएसजी सिंह ने कहा कि व्हाट्सएप चैट, आरोपियों का क्रूज पर मिलना महज संयोग नहीं हो सकता। उनके बयानों से पता चलता है कि वे सभी क्रूज पर जाने से पहले मिले थे। ये सभी आरोपी पहले भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है।

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

3. व्हाट्स ऐप चैट के रूप में हमारे पास काफी पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी इस साजिश में शामिल थे। जज साहब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि आरोपी 1 और 2 टर्मिनल पर मिले।

 

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

4. एएसजी अनिल सिंह ने दलील देते हुए कहा कि आप ये सोचिए कि याचिका इस कोर्ट में विचारणीय है भी या नहीं, जमानत पर सुनवाई तो उसके बाद होगी। इसके लिए आपको संबंधित अदालत में जाना होगा।

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