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Aryan Khan Bail Hearing Live Updates: आर्यन खान की जमानत पर आखिरी दलील शुरू, बेल या जेल पर फैसला थोड़ी देर में
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: विजयाश्री गौर
Updated Fri, 08 Oct 2021 03:43 PM IST
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Aryan KHan
- फोटो : PTI
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क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। एनसीबी की तरफ से ASG ने दलील दी है कि NDPS कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है। इस मामले को सेशन कोर्ट भेजा जाए, लेकिन सतीश मानशिंदे ने अनिल सिंह की दलीलों को गलत बताया है। आर्यन खान की जमानत को लेकर उनके वकील सतीश मानशिंदे पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं एनसीबी उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही है। इधर एनसीबी की टीम आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल लेकर पहुंची है।
आज दोनों पक्ष अलग-अलग केसों का हवाला देकर यह बहस कर रहे हैं कि जमानत अर्जी पर सुनवाई इस कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं। मानशिदें ने कोर्ट से कहा आर्यन खान सम्मानित परिवार से हैं। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, समाज में उनकी जड़ें हैं, ऐसे में वह कहीं भाग नहीं सकते। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए वहीं ASG अभी भी इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि जमानत पर सुनवाई का अधिकार इस कोर्ट को नहीं है।
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आर्यन खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
- फोटो : अमर उजाला
आर्यन खान समेत 7 लोगों की 11 अक्तूबर तक हिरासत की मांग करते हुए एनसीबी ने अदालत को बताया कि वह अभी भी छापेमारी कर रही है और इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। लेकिन मानशिदें ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन से पहले दिन पूछताछ के अलावा अभी तक उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स सेवन के आरोपी हैं। अदालत को एनसीबी हिरासत का कारण नहीं मिला इसलिए आर्यन को न्यायिक हिरासत दी गई।
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आर्यन खान
- फोटो : सोशल मीडिया
आर्यन के वकील मानशिंदे का कहना है कि आर्यन को क्रूज पर खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और वह एक दोस्त के साथ वहीं गया था। उसे क्रूज पर जाने का एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसे में क्रूज पर क्या हो रहा है उसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। इस पर अनिल सिंह ने कहा, एक व्यक्ति को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हमारा काम ऐसे गिरोह को हमेशा के लिए रोकना है।
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आर्यन खान
- फोटो : सोशल मीडिया
इससे पहले चार अक्तूबर को एनसीबी ने कोर्ट में बताया गया था कि आर्यन कोडवर्ड में चैटिंग करता था और कई चैट्स बताते हैं कि उसका डीलर्स के साथ कनेक्शन है। वहीं मानशिंदे ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस कैसे बन सकता है जबकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकता है उसे वहां जाकर ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है।
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आर्यन खान
- फोटो : सोशल मीडिया
NCB ने इससे पहले गोवा जा रहे क्रूज जहाज से शनिवार को आर्यन खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था।
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