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अभिनेत्री पूनम पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लॉकडाउन में बेवजह दोस्त के साथ कर रही थीं सैर

Mon, 11 May 2020 02:58 AM IST
Mishra Mishra एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Mishra Mishra Updated Mon, 11 May 2020 02:58 AM IST
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Poonam Pandey arrested with friend for COVID-19 lockdown violation
पूनम पांडे - फोटो : Social Media

अक्सर विवादों में रहने वालीं मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, पूनम अपने एक दोस्त के साथ बेवजह बाहर घूम रही थीं। इस मामले में पुलिस ने अभिनेत्री के दोस्त को भी गिरफ्तार किया है।

Poonam Pandey arrested with friend for COVID-19 lockdown violation
पूनम पांडे

बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस ने पूनम पांडे और उनके साथ आए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह बिना वजह अपनी कार में मरीन ड्राइव पर घूम रही थीं। वहीं कारण पूछेने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए।

Poonam Pandey arrested with friend for COVID-19 lockdown violation
पूनम पांडे

पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक मृत्युंजय हिरेमठ ने पीटीआई को बताया, 'पांडे और उनके साथ घूम रहे सैम अहमद (46) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 188 तथा राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।'

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Poonam Pandey arrested with friend for COVID-19 lockdown violation
पूनम पांडे

बता दें कि पूनम पांडे का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा। फिल्मों में काफी बोल्ड अवतार अपनाने वाली पूनम को कुछ ही फिल्में नसीब हुईं और वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। पूनम की फिल्मों की लिस्ट में नशा, द जर्नी ऑफ कर्मा जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं।

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Poonam Pandey arrested with friend for COVID-19 lockdown violation
पूनम पांडे - फोटो : अमर उजाला

वैसे आपको ये भी बता देते हैं कि पूनम पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उनका मतलब क्या होता है?

धारा 269 क्या है?
बता दें कि किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैरजिम्मेदाराना काम। इससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इस धारा के तहत अपराधी को छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

धारा 188 क्या है?
गौरतलब है कि कोरोना वयारस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा महामारी कानून के तहत लागू किया गया है। इसी कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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