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तस्वीरें: गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू से छूट नहीं, पुरानी सभी बंदिशें रहेगी लागू

अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 30 May 2021 07:59 PM IST
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no exemption from corona curfew in gorakhpur
gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।

लंबे समय से आस लगाए घरों में बैठे गोरखपुर के लोगों को तगड़ा झटका लगा है। एक जून से जहां प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट देने पर शासन ने निर्णय किया है वहीं गोरखपुर समेत 20 जिलों में अभी भी पूर्व की ही तरह कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन जिलों में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या 600 से अधिक होने की वजह से शासन ने एहतियातन यहां छूट नहीं दी है। इस संबंध में रविवार की दोपहर में शासन की तरफ से आदेश जारी होते ही जिले के लोगों खासकर व्यापारी वर्ग के चेहरे लटक गए। सभी ने एक जून से व्यावसाय शुरू करने को लेकर तैयारियां कर रखी थीं। दुकानों, गोदामों में काम करने वालों को भी बुला रखा था।


   
जिला प्रशासन के मुताबिक लॉकडाउन के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था ही आगे भी लागू रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सिर्फ दूध, सब्जी और मोहल्ले व गली की किराना की दुकानें खुली रहेंगी। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मॉस्क का पूरा पालन करना होगा। कहीं पर भी भीड़ दिखाई पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी।  जरूरी शर्तों के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे जबकि प्राइवेट पूरी तरह बंद रहेंगे।

 

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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।

गांवों में अभियान चलाकर कोरोना जांच की जाएगी। पहले की ही तरह पूरे जिले में पहरा रहेगा। कोई भी बेजा घूमता मिला तो प्रशासन और पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी और रेलवे व एयरपोर्ट आने-जाने की ही छूट रहेगी। ऐसे लोगों के भी टिकट जांचे जाएंगे। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि शासन की तरफ से लागू लॉकडाउन में जैसे अभी किसी को भी जरूरी सेवा को लेकर दिक्कत नहीं हो रही है वैसे ही आगे भी नहीं होगी। दूध, दवा की दुकानें और अस्पताल पूर्व की ही तरह खुलें रहेंगे।  

इसी सप्ताह गोरखपुर को भी राहत मिलने की उम्मीद
जिस तरह से एक्टिव केसों की संख्या कम हो रही है जल्द ही गोरखपुर को भी कोरोना कर्फ्यू से छूट मिल जाने की उम्मीद है। 29 मई तक जिले में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1910 रह गई थी। रविवार को इसमें और कमी दर्ज होने की उम्मीद है। रोजाना 200 से 400 तक एक्टिव केसों की संख्या में कमी हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि चार से पांच दिन में जिले में भी यह संख्या 600 के नीचे चली जाएगी जिससे यहां भी कोरोना कर्फ्यू से छूट का रास्ता साफ हो जाएगा।  

 

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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।

रसोई गैस की होगी होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
लॉकडाउन के दौरान रसोई गैस की एजेंसियां और गोदाम भी खुले रहेंगे मगर कोई भी एजेंसी संचालक, एजेंसी से गैस सिलिंडर नहीं वितरित करेगा। सभी को होम डिलीवरी करनी होगी। एजेंसियों के हॉकर या कर्मचारी को रोका नहीं जाएगा। वहीं सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

ट्रेन और विमान पकड़ने जाए तो टिकट पास रखें
गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू अभी भी लागू रहेगा, ऐसे में यात्रा के लिए घर से बाहर निकलने पर ट्रेन या विमान का टिकट साथ रखें। डीएम के मुताबिक रेलवे का आवागमन पहले की तरह ही जारी रहेगा। ट्रेनों और एयरपोर्ट से आने व जाने वाले यात्री भी आसानी से आ-जा सकेंगे। उन्हें सिर्फ टिकट पास रखना होगा।

 

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gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।

सड़कों पर मालवाहक वाहन चलेंगे
मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप और हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े सामानों को लेकर आने-जाने वाले वाहन और इमरजेंसी में इलाज के लिए अपने वाहनों से आने-जाने वालों को छोड़कर कोई भी शहर या जिले की सीमा तक हाईवे पर चल नहीं सकेगा।

शहर से लेकर गांवों तक होगा सैनिटाइजेशन
लॉकडाउन के दौरान स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा। शहर में नगर निगम और गांवों में जिला पंचायतीराज विभाग, विशेष अभियान के तहत सफाई और सैनिटाइजेशन कराएगा।

 

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gorakhpur Lockdown - फोटो : अमर उजाला।

फोरलेन-बड़े निर्माण कार्य चलते रहेंगे
डीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन, जंगल कौड़िया-मोहद्दीपुर, असुरन-महराजगंज, देवरिया फोरलेन समेत सभी सड़क, पुल व भवनों के निर्माण कार्य पहले की ही तरह जारी रहेंगे।

जागरूकता कार्यक्रम का होगा संचालन
प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

 

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