{"_id":"5ca5c16fbdec2214530fac63","slug":"absconding-badoo-divorced-wife-call-from-australia-to-the-ssp-meerut-says-her-son-is-guiltless","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"फरार 'बद्दो' की तलाकशुदा पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया से एसएसपी को किया फोन, कहा- बेकसूर है सिकंदर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरार 'बद्दो' की तलाकशुदा पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया से एसएसपी को किया फोन, कहा- बेकसूर है सिकंदर
Thu, 04 Apr 2019 02:31 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Thu, 04 Apr 2019 02:31 PM IST
विज्ञापन
बदन सिंह बद्दो और सुशील मूंछ
- फोटो : फाइल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की फरारी में नामजद और 25 हजार के इनामी बेटे सिकंदर के पक्ष में मां जैस्मिन उतर गई है। बद्दो से तलाक लेने के बाद जैस्मिन ऑस्ट्रेलिया में बेटी के साथ रहती है। जैस्मिन ने एसएसपी मेरठ को कॉल कर दावा किया कि सिकंदर बेकसूर है। बद्दो अपराधी है। लेकिन बेटे पर उसका साया नहीं पड़ने दूंगी।
बदन सिंह बद्दो
- फोटो : अमर उजाला
जैस्मिन का दावा है कि 28 मार्च को बद्दो की फरारी के समय सिंकदर घर पर था। उसका बेटा बेकसूर है, जिसे अपराधी बनाकर पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। वह बेटे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। एसएसपी नितिन तिवारी के अनुसार उन्होंने जैस्मिन से पूछा कि बद्दो के भागने के बाद सिकंदर क्यों फरार हुआ? उनके पास सुबूत हैं कि बद्दो के भागने में सिकंदर की भूमिका है। इसके बाद भी वह जांच करेंगे। बददो कहां है, इसकी जानकारी पुलिस को बताओ। कोई बेकसूर जेल नहीं जाएगा।
कुख्यात बदन सिंह बद्दो
- फोटो : social media
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
होटल मुकुट महल से कुख्यात बदन सिंह बद्दो को पुलिस कस्टडी से फरार कराने के आरोप में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को स्पेशल सीजेएम रामलाल ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दी। वहीं इस मामले में छह पुलिस कर्मियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दो पुलिसकर्मियों की तरफ से जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी है।
होटल मुकुट महल से कुख्यात बदन सिंह बद्दो को पुलिस कस्टडी से फरार कराने के आरोप में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को स्पेशल सीजेएम रामलाल ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दी। वहीं इस मामले में छह पुलिस कर्मियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दो पुलिसकर्मियों की तरफ से जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ कचहरी में पेशी पर आए बदन सिंह बद्दो को भगाने में शामिल आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में फतेहगढ़ के पुलिसकर्मियों दरोगा देशराज त्यागी, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर, भूपेंद्र सिंह के अलावा एहतेशाम इलाही, जवाहर लाल व शिशुपाल उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया था।
दो आरोपियों एहतेशाम और शिशुपाल की तरफ से स्पेशल सीजेएम रामलाल के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी। वहीं, आरोपी ओमवीर समेत दो आरोपियों ने जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। उधर, जिन चारों आरोपियों की आत्मसमर्पण की अर्जी दी हुई है, उस पर बुधवार को भी रिपोर्ट न आने के कारण अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी को रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
दो आरोपियों एहतेशाम और शिशुपाल की तरफ से स्पेशल सीजेएम रामलाल के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी। वहीं, आरोपी ओमवीर समेत दो आरोपियों ने जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। उधर, जिन चारों आरोपियों की आत्मसमर्पण की अर्जी दी हुई है, उस पर बुधवार को भी रिपोर्ट न आने के कारण अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी को रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
विज्ञापन
कुख्यात सुशील मूंछ को ले जाती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
वन्य जीव अवशेष के मामले में सुशील मूंछ कोर्ट में तलब
कुख्यात सुशील मूंछ को वन्य जीव अधिनियम के मामले में बुधवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। उसे वारंट तामील कराते हुए 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुख्यात मूंछ के घर से मेरठ के सोहरका हत्याकांड के तहत की गई कुर्की के दौरान दुर्लभ वन्य जीवों के अवशेष मिले थे। इसके बाद उसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परतापुर थानाक्षेत्र के गांव सोहरका में 24 जनवरी 2018 को भोलू उर्फ बलविंद्र और उसकी मां निछत्तर कौर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में मेरठ पुलिस ने एक लाख के इनामी रहे कुख्यात सुशील मूंछ को भी आरोपी बनाया था। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की कार्रवाई की गई थी। कुर्की के दौरान घर से हिरण के सींग समेत दुर्लभ वन्यजीवों के अवशेष बरामद हुए थे। चार दिन पूर्व कोर्ट में सरेंडर करने के बाद सुशील मूंछ को इस मामले में बुधवार को सीजेएम-तृतीय कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान जेल से कोर्ट तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मां-बेटे की हत्या के मामले में मूंछ को बी वारंट पर लाने के लिए मेरठ पुलिस भी लगी है।
कुख्यात सुशील मूंछ को वन्य जीव अधिनियम के मामले में बुधवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। उसे वारंट तामील कराते हुए 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुख्यात मूंछ के घर से मेरठ के सोहरका हत्याकांड के तहत की गई कुर्की के दौरान दुर्लभ वन्य जीवों के अवशेष मिले थे। इसके बाद उसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परतापुर थानाक्षेत्र के गांव सोहरका में 24 जनवरी 2018 को भोलू उर्फ बलविंद्र और उसकी मां निछत्तर कौर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में मेरठ पुलिस ने एक लाख के इनामी रहे कुख्यात सुशील मूंछ को भी आरोपी बनाया था। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की कार्रवाई की गई थी। कुर्की के दौरान घर से हिरण के सींग समेत दुर्लभ वन्यजीवों के अवशेष बरामद हुए थे। चार दिन पूर्व कोर्ट में सरेंडर करने के बाद सुशील मूंछ को इस मामले में बुधवार को सीजेएम-तृतीय कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान जेल से कोर्ट तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मां-बेटे की हत्या के मामले में मूंछ को बी वारंट पर लाने के लिए मेरठ पुलिस भी लगी है।