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मैनाठेर कांड: सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगे दोषी, कोर्ट परिसर में खड़े परिजन भी बिलख पड़े, जानें पूरा केस
जितेंद्र कुमार, अमर उजाला, मुरादाबाद
Published by: Vimal Sharma
Updated Sun, 29 Mar 2026 02:39 PM IST
सार
मैनाठेर बवाल मामले में मुरादाबाद की अदालत ने 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही कोर्ट कक्ष में मौजूद सभी दोषी फूट-फूटकर रोने लगे, कोई सिर पकड़कर बैठ गया तो कोई जमीन पर बैठकर बिलखता नजर आया। जैसे ही सजा की खबर बाहर पहुंची, कचहरी परिसर में मौजूद परिजन भी रो पड़े।
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मैनाठेर कांड की सुनवाई के दाैरान अदालत परिसर में माैजूद लोग
- फोटो : अमर उजाला
मुरादाबाद में 15 साल पहले मैनाठेर क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले 16 दोषी शनिवार को बेबस नजर आए। आजीवन कारावास की सजा सुनते ही कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगे। इसकी जानकारी जैसे ही कोर्ट के बाहर आई तो उनके परिजन भी बिलख पड़े। कुछ देर के लिए कचहरी का माहौल भावुक हो गया।
एडीजे-दो की अदालत में मैनाठेर बवाल के दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जानी थी लेकिन उनके परिजन सुबह से ही कचहरी में पहुंच गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस सभी दोषियों को जिला जेल से कचहरी लेकर पहुंची और सीधे एडीजे-दो की कोर्ट के सामने गेट के पास वाहन लगा दिया।
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कोर्ट परिसर में खड़े परिजन
- फोटो : अमर उजाला
दोपहर करीब एक बजे एडीजे-दो की कोर्ट ने 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट कक्ष में मौजूद सभी दोषी फूट-फूटकर रोने लगे। किसी ने अपना सिर पकड़ लिया तो कोई जमीन पर बैठकर रोने लगा। बताया जा रहा है कि एक-दूसरे को पकड़कर बिलखते नजर आए। दोषी कासिम के पिता इकबाल तो कोर्ट के सामने पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। बोले कि मेरा इकलौता बेटा है।
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मैनाठेर कांड की सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर में खड़े परिजन
- फोटो : अमर उजाला
मैनाठेर थाने की सुरक्षा बढ़ाई
मैनाठेर बवाल के दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई गई। क्षेत्र में किसी तरह का बवाल या हंगामा न हो। इसके लिए पुलिस भी अलर्ट रही। मैनाठेर थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।
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मैनाठेर कांड की सुनवाई
- फोटो : अमर उजाला
जिस मुकदमे को सपा करा रही थी वापस, अदालत ने उसमें दोषियों को सुनाई सजा: पूर्व डीजीपी
पूर्व डीजीपी एवं राज्यसभा सांसद बृजलाल ने मैनाठेर बवाल के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के एलान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सपा अपने कार्यकाल में इस मुकदमे को वापसी करने में जुटी थी लेकिन अदालत इस मामले में शुरुआत से गंभीर थी और उस वक्त की सरकार की ओर से दाखिल की गई अर्जी को खारिज करते हुए मुकदमे की सुनवाई जारी रखी थी।
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कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी की गई
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा कि 2012 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही आईपीएस अफसर पर हमले की घटना को सपा सरकार मामूली मानने लगी थी। कुछ नेता और उनके समर्थकों को खुश करने के लिए सपा सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया था लेकिन कोर्ट ने सपा की अर्जी खारिज कर दी थी।
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