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Mohali News: चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल रखने पर संगरूर के युवक पर मामला दर्ज
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मोहाली। पंजाब स्टेट साइबर क्राइम थाना फेज-4 में संगरूर निवासी एक युवक के खिलाफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन मटेरियल (सीएसईएम ) रखने और देखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जानकारी अनुसार साइबर क्राइम पुलिस को 12 फरवरी को सीसीपीडब्ल्यूसी यूनिट, स्टेट साइबर क्राइम पंजाब की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया कि सीबीआई ने एक बड़े सिंडिकेट के खिलाफ केस दर्ज किया था, जो देश-विदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री सांझा करने, स्टोर करने और देखने में शामिल था।
जांच के दौरान गौतम कुमार गुप्ता निवासी पटियाला रोड, मोरणवाली सुनाम (जिला संगरूर) के कब्जे से जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों में सीएसईएम सामग्री मिलने की पुष्टि हुई। हालांकि, जांच में यह साबित नहीं हो सका कि वह किसी संगठित गिरोह या अन्य आरोपियों के साथ साजिश में शामिल था या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सामग्री सांझा कर रहा था।
सीबीआई के पास उस समय आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत पंजाब में जांच की अनुमति न होने के कारण यह मामला राज्य पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। इसके बाद साइबर क्राइम यूनिट ने कानूनी राय लेकर कार्रवाई शुरू की।
प्रारंभिक जांच में आईटी एक्ट 2000 की धारा 67-बी के तहत संज्ञेय अपराध बनता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मोहाली स्थित साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले से जुड़े मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जांच के दौरान गौतम कुमार गुप्ता निवासी पटियाला रोड, मोरणवाली सुनाम (जिला संगरूर) के कब्जे से जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों में सीएसईएम सामग्री मिलने की पुष्टि हुई। हालांकि, जांच में यह साबित नहीं हो सका कि वह किसी संगठित गिरोह या अन्य आरोपियों के साथ साजिश में शामिल था या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सामग्री सांझा कर रहा था।
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सीबीआई के पास उस समय आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत पंजाब में जांच की अनुमति न होने के कारण यह मामला राज्य पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। इसके बाद साइबर क्राइम यूनिट ने कानूनी राय लेकर कार्रवाई शुरू की।
प्रारंभिक जांच में आईटी एक्ट 2000 की धारा 67-बी के तहत संज्ञेय अपराध बनता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मोहाली स्थित साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले से जुड़े मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।