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Agra: रेस्तरां में सुलग रहीं कोयले की भट्ठियां, नगर निगम की टीम ने कराईं ध्वस्त; जुर्माना भी वसूला
Tue, 11 Aug 2026 06:33 AM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Tue, 11 Aug 2026 06:33 AM IST
सार
आगरा और टीटीजेड के छह जिलों में वर्ष 1996 से ही कोयला जलाने पर रोक है। ताजमहल पर प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक तत्व निकलते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं।
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कार्रवाई करती निगम की टीम।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा के ताज ट्रेपेजियम जोन में कोयले से भट्ठी जलाकर खाना पकाना चार रेस्तरां संचालकों को भारी पड़ा। सोमवार की दोपहर नगर निगम की टीम ने फतेहाबाद रोड स्थित बीकानेरवाला, पिरामिड, जिमबोरा क्लब और सेक्टर-1 आवास विकास स्थित ग्रामीण स्वाद रेस्तरां पर एनजीटी के आदेश के तहत जुर्माना लगाया।
बीकानेरवाला के संचालक से 25 हजार रुपये और ग्रामीण स्वाद के संचालक पर पांच हजार रुपये, जिमबोरा क्लब और पिरामिड रेस्तरां पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। ग्रामीण स्वाद रेस्तरां में भट्ठियों को नष्ट किया गया।
शिकायत की जांच करने पहुंची नगर निगम की टीम को चारों जगह जलती हुई भट्ठियां मिलीं। उन्हें बंद कराने के साथ नष्ट कराया गया। आगरा और टीटीजेड के छह जिलों में वर्ष 1996 से ही कोयला जलाने पर रोक है। ताजमहल पर प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक तत्व निकलते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं।
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जांच के लिए चलेगा अभियान
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि टीटीजेड में कोयले की भट्ठियों पर रोक है। जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन करने पर एनजीटी के आदेश के तहत जुर्माना वसूला जा रहा है। दोबारा ऐसा मिला तो सख्त कार्रवाई होगी।
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बीकानेरवाला के संचालक से 25 हजार रुपये और ग्रामीण स्वाद के संचालक पर पांच हजार रुपये, जिमबोरा क्लब और पिरामिड रेस्तरां पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। ग्रामीण स्वाद रेस्तरां में भट्ठियों को नष्ट किया गया।
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शिकायत की जांच करने पहुंची नगर निगम की टीम को चारों जगह जलती हुई भट्ठियां मिलीं। उन्हें बंद कराने के साथ नष्ट कराया गया। आगरा और टीटीजेड के छह जिलों में वर्ष 1996 से ही कोयला जलाने पर रोक है। ताजमहल पर प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। कोयला जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक तत्व निकलते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं।
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जांच के लिए चलेगा अभियान
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि टीटीजेड में कोयले की भट्ठियों पर रोक है। जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन करने पर एनजीटी के आदेश के तहत जुर्माना वसूला जा रहा है। दोबारा ऐसा मिला तो सख्त कार्रवाई होगी।