{"_id":"699d242287ebc3daa6089677","slug":"court-imposes-fine-on-syed-ibrahim-in-tejo-mahalaya-case-2026-02-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Agra: तेजोमहालय विवाद में सैयद इब्राहिम को बड़ा झटका, कोर्र ने लगाया जुर्माना; अंतिम चेतावनी दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra: तेजोमहालय विवाद में सैयद इब्राहिम को बड़ा झटका, कोर्र ने लगाया जुर्माना; अंतिम चेतावनी दी
Tue, 24 Feb 2026 09:38 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 24 Feb 2026 09:38 AM IST
सार
ताजमहल या तेजोमहालय विवाद में दायर मामले में पक्षकार बनने की अर्जी देने पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी पर अदालत ने 300 रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
court new
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए जलाभिषेक और पूजा की अनुमति मांगने के केस में सोमवार को लघुवाद न्यायालय लाल बहादुर गोंड की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें अंतिम बार अपना पक्ष रखने के लिए 30 मार्च की तारीख दी है।
विज्ञापन
योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को अदालत में वाद दाखिल किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है। 23 सितंबर 2024 को ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने पक्षकार बनने की अर्जी दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिस पर वादी के अधिवक्ता आपत्ति दाखिल की थी। लिखा था कि ताजमहल कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आपत्ति दाखिल की थी। वह सुनवाई को टालने का प्रयास कर रहे हैं। 30 जनवरी को पिछली सुनवाई में भी नकल न मिलने की बात कही थी। सोमवार को बीमार होने का प्रार्थनापत्र अदालत में प्रस्तुत किया।