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आगरा: अनफिट स्कूली वाहन पर कसेगा शिकंजा, आरटीओ विभाग ने स्कूल संचालकों को दिए निर्देश; अनदेखी पर होगी FIR

Sun, 30 Aug 2026 06:02 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 30 Aug 2026 06:02 AM IST
सार

स्कूल वाहनों को लेकर आरटीओ विभाग की ओर से शिकंजा कस दिया गया है। विभाग की ओर से स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि मानक के विपरीत कोई भी स्कूली वाहन सड़क पर न दाैड़े। नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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FIR to be lodged if unfit school vehicle is found on the road after 31st august
स्कूल वैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों में मिली कमियों को 31 अगस्त तक दूर कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कोई स्कूली वाहन मानकों के विपरीत संचालित मिला तो संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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परिवहन विभाग ने मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत 11 से 25 अगस्त तक स्कूली वाहनों की फिटनेस और दस्तावेजों की जांच की थी। इस दरम्यान 187 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 49 वाहनों का संचालन बंद कराया गया था और 52 वाहन अनफिट मिले थे। अनफिट वाहनों के संचालकों को नोटिस भेजे गए थे। 
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विभागीय कर्मचारियों ने स्कूलों में पहुंचकर भी नोटिस तामील कराए थे। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार ने बताया कि स्कूलों में टीम भेजकर वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया गया। स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि खड़े वाहनों की गूगल लोकेशन के साथ फोटो प्रधानाचार्य के लेटरहेड पर लगाकर दें और यह भी बताएं कि वाहन कब से खड़ा है। खराब वाहनों के संबंध में यह भी बताना होगा कि उन्हें कब तक दुरुस्त करा लिया जाएगा। 
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