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UP: पत्नी के चरित्र पर शक था...इसलिए लड्डू में जहर देकर मार दिया मासूम बेटा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 19 Nov 2025 11:32 AM IST
सार
फिरोजाबाद के मक्खनपुर क्षेत्र के गांव सांती में अपनी ननिहाल में रह रहे चार वर्षीय बालक की उसके ही पिता ने हत्या कर दी थी। इस मामले में दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना के यहां रहने वाले चार साल के डेविड को लड्डू में जहर देकर हत्या करने के दोषी पिता को मंगलवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे-4 कोर्ट ने आगरा के एत्माद्दौला के शाहदरा चुंगी निवासी सुनील पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के शक में ससुराल जाकर बेटे की हत्या कर दी थी।
सुनील के खिलाफ उसके ससुर ने थाना मक्खनपुर में नाती की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था 18 अप्रैल 2022 की रात मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव में उनके यहां दामाद सुनील कुमार आया था। बेटे को लड्डू में मिलाकर जहर खिला दिया, जिससे नाती की मौत हो गई। सुनील को पुलिस ने 21 जून 2022 को गिरफ्तार किया था। सुनील ने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी के अनैतिक संबंधों के शक में अपने बेटे की हत्या की।
पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी के मोहल्ले के एक युवक के साथ अवैध संबंध थे। जब उसने विरोध किया तो पत्नी नहीं मानी। इतना ही नहीं वह युवक यह कहने लगा कि मासूम उसका बच्चा है। इस शक और ईर्ष्या में उसने बेटे को जान से मारने की ठान ली थी। जब पत्नी को पति के इरादों का पता चला, तो उसने बेटे को मायके में भेज दिया मगर सुनील ने मासूम बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा था। उसने ससुराल पहुंचकर बेटे की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मजबूत साक्ष्यों व गवाही के साथ ही कड़ी अभियोजन पैरवी के चलते सुनील कुमार को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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सुनील के खिलाफ उसके ससुर ने थाना मक्खनपुर में नाती की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था 18 अप्रैल 2022 की रात मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव में उनके यहां दामाद सुनील कुमार आया था। बेटे को लड्डू में मिलाकर जहर खिला दिया, जिससे नाती की मौत हो गई। सुनील को पुलिस ने 21 जून 2022 को गिरफ्तार किया था। सुनील ने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी के अनैतिक संबंधों के शक में अपने बेटे की हत्या की।
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पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी के मोहल्ले के एक युवक के साथ अवैध संबंध थे। जब उसने विरोध किया तो पत्नी नहीं मानी। इतना ही नहीं वह युवक यह कहने लगा कि मासूम उसका बच्चा है। इस शक और ईर्ष्या में उसने बेटे को जान से मारने की ठान ली थी। जब पत्नी को पति के इरादों का पता चला, तो उसने बेटे को मायके में भेज दिया मगर सुनील ने मासूम बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा था। उसने ससुराल पहुंचकर बेटे की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मजबूत साक्ष्यों व गवाही के साथ ही कड़ी अभियोजन पैरवी के चलते सुनील कुमार को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।