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ब्रज भोग मिष्ठान पर पकड़ी कर चोरी: एसजीएसटी टीम ने 14 घंटे तक खंगाले दस्तावेज, नहीं दिए जा रहे थे पक्के बिल
Wed, 14 Oct 2026 06:06 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:06 PM IST
सार
आगरा के प्रमुख मिठाई कारोबारी ब्रज भोग मिष्ठान भंडार पर एसजीएसटी की छापेमारी में बड़ी कर चोरी पकड़ी गई है। टीम की जांच में करीब चार करोड़ रुपये की संदिग्ध कर चोरी का मामला सामने आया है।
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दस्तावेजों की जांच करती टीम।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
कर चोरी के शक में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मिठाई विक्रेता ब्रज भोग मिष्ठान भंडार के तीन ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू की थी। इसमें चार करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई है।
मंगलवार को टीम ने दोपहर दो बजे से कार्रवाई शुरू की। 27 अधिकारियों की भारी-भरकम टीम ने मिठाई, नमकीन और बेकरी कारोबारी के तीन प्रमुख प्रतिष्ठानों मोती कटरा, जयपुर हाउस और खतैना पर छापेमारी की।
विभागीय जांच में करीब चार करोड़ रुपये के संदिग्ध कर चोरी का मामला सामने आया। मौके से 50 लाख रुपये से ज्यादा की बिना हिसाब वाली नकद बिक्री की पर्चियां जब्त की गईं। ग्राहकों को पक्के बिल नहीं दिए जा रहे थे और कैश बिक्री को टैक्स रिटर्न से पूरी तरह गायब कर दिया गया था।
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अपर आयुक्त पंकज गांधी और अंजनी कुमार अग्रवाल के निर्देशन में 14 घंटे तक चली कार्रवाई में कारोबारी को 24.83 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कर, अर्थदंड और भारी जुर्माना जमा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
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मंगलवार को टीम ने दोपहर दो बजे से कार्रवाई शुरू की। 27 अधिकारियों की भारी-भरकम टीम ने मिठाई, नमकीन और बेकरी कारोबारी के तीन प्रमुख प्रतिष्ठानों मोती कटरा, जयपुर हाउस और खतैना पर छापेमारी की।
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विभागीय जांच में करीब चार करोड़ रुपये के संदिग्ध कर चोरी का मामला सामने आया। मौके से 50 लाख रुपये से ज्यादा की बिना हिसाब वाली नकद बिक्री की पर्चियां जब्त की गईं। ग्राहकों को पक्के बिल नहीं दिए जा रहे थे और कैश बिक्री को टैक्स रिटर्न से पूरी तरह गायब कर दिया गया था।
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अपर आयुक्त पंकज गांधी और अंजनी कुमार अग्रवाल के निर्देशन में 14 घंटे तक चली कार्रवाई में कारोबारी को 24.83 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कर, अर्थदंड और भारी जुर्माना जमा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।